Jharkhand : बाघमारा MLA ढुल्लू महतो समेत तीन को हाईकोर्ट से मिली बेल
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाघमारा से BJP MLA ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को बेल दे दी है। MLA ढुल्लू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाघमारा से BJP MLA ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को बेल दे दी है। MLA ढुल्लू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है।
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झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में बाघमारा से बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद तीनों को कोर्ट ने बेल दे दी है। एमएलए पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश पर सात जनवरी को श्री महतो ने लोअर कोर्ट में सरेंडर किया था। एमएलए समेत तीनों अभी धनबाद जेल में बंद है। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद अभी ढुल्लू महतो को जेल में रहना होगा। पुलिस ने राजगंज रंगदारी केस समेत अन्य तीन मामलों में एमएलए को रिमांड कर चुकी है। इसलिए हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे।
नौ अक्टूबर 2019 को सुनायी थी सजा
धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने नौ अक्टूबर 2019 को एमएलए ढुल्लू समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं नौ हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया था। वहीं, कोर्ट ने मामले के नेम्ड आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था।सभी आरोपितों ने चार नवंबर 2019 को सेशन कोर्ट में कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने ढुल्लू समेत अन्य की अपील 28 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी। इसे एमएलए महतो समेत अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी परंतु रिवीजन करने से पहले एमएलए ने लोअर कोर्ट में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर कर का आदेश दिया था।
एमएलए के समर्थक पर रंगदारी मांगने का आरोप
एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह की कंपलेन पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया था। एफआइआर के अनुसार 20 अप्रैल को राजेश ने एक हजार रूपये प्रति टन रंगदारी की मांग की थी। रूपया नहीं देने पर राजेश ने उसके ट्रकों पर निर्धारित किस्म का कोयला न लोड कर पत्थर कोयला निकाल दिया। उक्त मामले में ही कोर्ट से राजेश के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट लेकर कतरास व बरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने राजेश को निचितपुर स्थित आवासे दबोचा था।
वारंटी समर्थक को जबरन पुलिस कस्टडी से छुड़ाया
खबर मिलते ही एमएलए ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां आ धमके। जबरन राजेश को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस के साथ ढुल्लू व उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। पुलिस जवान की वर्दी फाड़ डाली। भिड़ंत में एक पुलिस कांस्टेबल रामवचन घायल हो गया था। बरोरा थानेदार सह एसआइ आरएन चौधरी की कंपलेन पर पुलिस ने एमएलए ढुल्लू, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, कस्टडी से वारंटी को जबरन मुक्त कराने, हमला करने, आर्म्स छिनने की कोशिश की FIR कतरास पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 120/13 बारह मई 13 को दर्ज किया था