Jharkhand: हाईकोर्ट ने CRPF और पुलिस के 11 जवानों की मर्डर के चारों अभियुक्त को किया बरी
झारखंड हाईकोर्ट ने विस्फोट कर सीआरपीएफ और पुलिस के 11 जवानों की मर्डर के मामले में सजायाफ्ता चार अभियुक्तों को बरी कर दिया है।
- लोहरदगा में 2011 में घटी थी घटना
- घटना में 60 लोग हुए थे घायल
- लोअर कोर्ट ने आरोपितों को सुनायी थी आजीवन कारावास की सजा
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने विस्फोट कर सीआरपीएफ और पुलिस के 11 जवानों की मर्डर के मामले में सजायाफ्ता चार अभियुक्तों को बरी कर दिया है। लोहरदगा में 2011 में हुई इस घटना में 60 लोग घायल भी हुए थे। लोअर कोर्ट ने आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की बेंच ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने और गवाहों के बयान को देखते हुए सभी को बरी करने का आदेश दिया।
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हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं होने और गवाहों के बयान को देखते हुए सभी को बरी करने का आदेश दिया। लोअर ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बेंच ने सुधवा असुर, सुना खेरवार, पूरन गंझू एवं अक्षय खेरवार शामिल हैं। लोहरदगा के सेन्हा पुलिस स्टेशन एरिया के धरधरिया में वर्ष 2011 विस्फोट कर सीआरपीएफ और पुलिस के 11 जवानों की मर्डर कर दी गयी थी। इस घटना में 60 लोग घायल हुए थे।
पुलिस ने सेन्हा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज करायी थी। लोअर कोर्ट ने सभी को दोषी पाते हुए 12 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सभी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया।