Jharkhand: हाईकोर्ट ने सीनियर IPS प्रिया दुबे के हसबैंड संतोष के प्री मिच्योर रिटायरमेंट का आदेश किया रद्द

झारखंड हाईकोर्ट से सीनीयर आईपीएस अफसर प्रिया दुबे के हसबैंड और धनबाद के तत्कालीन आरपीएफ सीनियर कमांडेंट संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग पर रोक के आदेश के बाद भी संतोष कुमार दुबे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश को रद्द कर दिया है।

Jharkhand: हाईकोर्ट ने सीनियर IPS प्रिया दुबे के हसबैंड संतोष के प्री मिच्योर रिटायरमेंट का आदेश किया रद्द
प्रिया दूबे-संतोष दूबे (फाइल फोटो)।

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से सीनीयर आईपीएस अफसर प्रिया दुबे के हसबैंड और धनबाद के तत्कालीन आरपीएफ सीनियर कमांडेंट संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग पर रोक के आदेश के बाद भी संतोष कुमार दुबे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश को रद्द कर दिया है।आदेश के साथ कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया।

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हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड को संतोष कुमार दुबे कीअविलंब जॉइनिंग करवाने को कहा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। संतोष दुबे फिलहाल लखनऊ में आरपीएफ के डीआईजी के पद पर पदस्थापित हैं।झारखंड हाई कोर्ट से डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग पर रोक के बावजूद रेलवे बोर्ड ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दिया था। इसके खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

यह है मामला

तत्कालीन सीनियर कमांडेंट आरपीएफ संतोष दुबे पर चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पोस्टेड रहने के दौरान उनके खिलाफ 1.48 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। सीबीआई ने दानापुर में 10 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था। CBI के मुताबिक, संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2013 के दौरान झारखंड के अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान यह धन अर्जित किया है। CBI की कार्रवाई के बाद आरपीएफ नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग का आदेश दिया था।

सीबीआई दाखिल कर चुकी है चार्जशीट
सीबीआई ने संतोष कुमार दुबे के झारखंड में पोस्टिंग के दौरान आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) अर्जित करने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष कुमार दुबे, उनकी पत्नी प्रिया दुबे एवं अन्य खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पटना ने 22 जुलाई 2022 को मामले में संज्ञान लिया था। 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ मुख्यालय ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की थी। पांच अक्टूबर 2023 को झारखंड हाई कोर्ट ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच रेलवे बोर्ड ने समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी थी।