नई दिल्ली: वैकिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी का डीटेल भी दर्ज होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रोपोजल रखा है। नये नियम के तहत वैकिल ऑनर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकेंगे।

  • वैकिल ऑनर अब रजिस्ट्रेशन के समय एक नॉमिनी का नाम भी डाल सकेंगे

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रोपोजल रखा है। नये नियम के तहत वैकिल ऑनर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकेंगे। मिनिस्टरी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वैकिल रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा को शामिल करने का प्रोपोजल है। इससे वैकिल ऑनर की डेथ की स्थिति में मोटर वैकिल को नॉमिनी के नाम पर रजिस्टर्ड/ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। अभी यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और देश भर में इसे लेकर एकरूपता भी नहीं है।

किसी को बनाया जा सकता है नॉमिनी
 कहा गया कि गवर्नमेंट ने 'प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है। प्रस्तावित संशोधन में, 'एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है जहां वैकिल ऑनर अपनी मौत की स्थिति में किसी को वैकिल की लीदल उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर सकता है, इसके लिये नॉमिनेट व्यक्ति का लीगल आइडी प्रुफ लगाना होगा।

वीइकल एक्ट में बदलाव के लिए सुझाव

सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वीइकल ऐक्ट 1989 में बदलाव को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। आरसी से लेकर अलग-अलग फॉर्म में बदलाव को लेकर भी सुझाव मांगे गये हैं। अगर नॉमिनी का नाम पहले से है तो वैकिल ऑनर की मौत के मामले में उसे पोर्टल पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद उसे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। नॉमिनी की तरफ से अगर आधार प्रमाणीकरण को चुना जाता है तो नई आरसी फेसलेस होगी।

विंटेज कार रजिस्ट्रेशन के लिए नया रूल

गवर्नमेंट ने Vintage vehicles के रजिस्ट्रेशन करने के रूल बनाने का प्रोपोजल  किया है। र इस बारे में सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे हैं। ऑफिसियल विज्ञप्ति के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर (सामान्य सांविधिक नियम) 734 (ई), दिनांक 25 नवंबर, 2020 का प्रकाशन करके विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम) 1989 में संशोधन के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। इस नोटिफिकनेशन के माध्यम से मिनिस्टरी की विंटेज मोटर वैकिल के रजिस्सट्रेशन को कानूनी रूप देने की योजना है। विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित (Regulated) करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं हैं। इसके लिए उप नियम 81ए, 81बी, 81सी, 81डी, 81ई, 81एफ, 81जी के रूप में इन नियमों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

10 साल के लिए वैलिडटी
प्रोपोजल के अनुसार सभी स्टेट के रजिस्ट्रेशन (ट्रांसपोर्ट) डिपार्टमेंट को एक नोडल अफसर एप्वाइंट करना होगा, जो विंटेज मोटर वैकिल के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ायेगा। इसके अलावा, राज्यों को एक समिति बनानी होगी जो वैकिल का इंस्पेक्शन करेगी और घोषणा करेगी कि क्या वैकिल विंटेज मोटर वैकिल के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फिट है। विंटेज वैकिल को एक 10 अंक और अक्षरों वाली संख्या ( special format registration plates) देने का प्रोपोजल है। यह रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड होगा। नये रजिस्ट्रेशन के लिए फीस- 20,000 रुपये और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए- 5,000 रुपये रखने का प्रोपोजल है। विज्ञप्ति के अनुसार नियमों के इस मसौदे पर आपत्तियां और सुझाव होते हैं तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर मांगे गये हैं।