Deoghar में शिव बारात जिला प्रशासन के तय रूट से ही निकलेगी,झारखंड हाईकोर्ट का फैसला
देवघर में में शिव बारात जिला प्रशासन के तय रूट से ही से निकलेगी।यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। हाइ कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन का आदेश सही है। इसमें हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है। हाई कोर्ट ने देवघर जिला प्रशासन द्वारा शिवरात्री के दिन धारा 144 लगाये जाने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
- जनता तक सूचना प्रसारित करने का निर्देश
रांची। देवघर में में शिव बारात जिला प्रशासन के तय रूट से ही से निकलेगी।यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। हाइ कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन का आदेश सही है। इसमें हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है। हाई कोर्ट ने देवघर जिला प्रशासन द्वारा शिवरात्री के दिन धारा 144 लगाये जाने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
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देवघर डीसी को निर्देश दिया कि प्रिंट मीडिया सेलेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में उसका प्रचार-प्रसार करें। कोर्ट ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात के दौरान प्रशासन की ओर से लगायी गयी धारा 144 आम लोगों पर लागू नहीं होगी। हालांकि, प्रशासन नेजो रूट तय किया है, उसी रूट से शिव बारात निकलेगी।जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि टेलिजेंस इनपुट है कि जिस रूट से शिव बारात निकलती रही है, उस रूट पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए रूट को लेकर आदेश जारी किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर में धारा 144 लगाने और शिव बारात को लेकर दाखिल याचिका पर मामले का निष्पादन करते हुए देवघर प्रशासन को जनता के बीच पूरी जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया। देवघर डीसी को निर्देश दिया गया हैकि वह स्थिति स्पष्ट करें। प्रिंट मीडिया सेलेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मेंउसका प्रचार-प्रसार करें।
झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में देवघर में धारा 144 लगाने और शिव बारात को लेकर दाखिल याचिका पर आज 17 फरवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई में दाखिल किए गए जवाब पर अदालत ने मामले का निष्पादन करते हुए देवघर प्रशासन को जनता के बीच पूरी जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया।सुनवाई में राज्य सरकार ने समिति की ओर से मांगे गये शिव बारात के मार्ग को लेकर एक सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें कहा गया कि शिव बारात के उक्त मार्ग में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है। इसको लेकर इंटेलिजेंस का इनपुट भी इसी तरफ इशारा करता है। इसलिए पुराने मार्ग को ही शिव बारात के लिए चुना गया है। राज्य सरकार के दाखिल जवाब में आगे बताया गया कि जहां तक धारा 144 लगाने की बात है यह सिर्फ रूट के लिए है और इससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। जवाब सुनकर कोर्ट ने देवघर डीसी को इस संबंध में पूरी जानकारी लाऊडस्पीकर और मीडिया के माध्यम से जनता तक प्रसारित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस संबंध में सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया था, जिसे एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था।निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल कर देवघर जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू किए जाने और शिव बारात के मार्ग में परिवर्तन करने को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने मनमाने ढंग से शिव बारात के मार्ग में बदलाव किया है। ऐसा करना श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करें।देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात समिति ने जो रूट तय किये थे और जिला प्रसाशन की तरफ से जिस रूट को लेकर आदेश जारी किया गया था, उस पर ही विवाद खड़ा हो गया था। शिवरात्रि महोत्सव समिति का कहना था कि प्रशासन ने जो रूट तय किया है उसे लेकर कोई संवाद नहीं किया गया है। समिति का कहना था कि प्रशासन द्वारा तय किया गया रूट बहुत संकरा है और लोगों की अधिक भीड़ की वजह से इन्हेंथ संभालने में परेशानी हो सकती है।