हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए झारखंड से मैट्रिक एवं इंटर पास होना अनिवार्य, 10 हजार टीचर होंगे बहाल
झारखंड के हाई स्कूलों में ग्रेजुएशन ट्रेंड टीचर नियुक्त होने के लिए भी जनरल कटैगरी के कैंडिडेट्स को झारखंड के स्कूलों एवं कालेजों से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि रिजर्व कटेगरी के कैंडिडेट्स पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स को रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी जरूरी होगा।
- जनरल कटेगरी झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर पास कैंडिडेट्स ही स्टेट में हाई स्कूल टीचर बनने के लिए कर सकते हैं आवेदन
रांची। झारखंड के हाई स्कूलों में ग्रेजुएशन ट्रेंड टीचर नियुक्त होने के लिए भी जनरल कटैगरी के कैंडिडेट्स को झारखंड के स्कूलों एवं कालेजों से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि रिजर्व कटेगरी के कैंडिडेट्स पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स को रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी जरूरी होगा।
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नियुक्ति की अर्हता में कई बदलाव किये गये
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। संशोधित नियमावली मंगलवार को नोटिफाइड हो गई। इससे स्टेट में हाई स्कूलों में लगभग 10 हजार टीचर तथा 638 प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।संशोधित नियमावली में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता में कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए अब राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जानेवाले विषयों में से नियुक्ति विषय में स्नातक (स्नातक के सभी तीन वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा पीजी में कम से कम 50 परसेंट नंबर सहित बीएड या बीएससीएड की डिग्री अनिवार्य की गई है। पहले 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था। पूर्व की तरह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कैंडिडेट्स को पांच परसेंट छूट लागू रहेगी। सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जानेवाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 परसेंट नंबर के साथ पीजी तथा तीन वर्षीय एकीकृत बीएड-एमएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति में भी 50 परसेंट नंबर अनिवार्य
हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होनेवाली नियुक्ति में भी कैंडिडेट्स को राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जानेवाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 परसेंट नंबर के साथ पीजी तथा बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम 45 परसेंट नंबर ही अनिवार्य था।
शारीरिक शिक्षकों के लिए यह है आवश्यक अर्हता
हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नियुक्त होने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 50 परसेंट नंबर के साथ स्नातक डिग्री एवं शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बीपीएड) अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगों को इसमें पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी।
शिक्षक बनने के लिए तीन साल की स्नातक की पढ़ाई अनिवार्य
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में तीन साल की स्नातक की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। सब्सिडियरी विषय में उत्तीर्ण होना मान्य नहीं होगा। यदि कोई कैंडिडेट किसी विषय में सब्सिडियरी विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण है तो वह उक्त विषय का शिक्षक नहीं बन सकेगा।
इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री को भी मान्यता
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अब इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री को भी मान्य कर दिया गया है। पहले यह मान्य नहीं था। अब वैसे कैंडिडेट जो तीन वर्षीय एकीकृत बीएड एवं एमएड की डिग्री रखते हैं वे भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे।