Unlock 5 Guidelines: सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की गाइडलाइन
सेंट्रल गवर्नेंट ने बुधवार 30 सितंबर को अनलॉक-5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटनमेंट जोन के लिए 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। गाईलाइन में नये दिशा- निर्देश के तहत सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पुल, ट्रेनिंग के लिए एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गयी है।
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स स्विमिंग पूल का व एंटरटेनमेंट पार्क 15 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे
- बैठने की कैपिसिटी का 50 परसेंट तक खोलने की अनुमति
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नेंट ने बुधवार 30 सितंबर को अनलॉक-5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटनमेंट जोन के लिए 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। गाईलाइन में नये दिशा- निर्देश के तहत सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पुल, ट्रेनिंग के लिए एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गयी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल और कोचिंग इंस्टीच्युट्स को फिर से खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 15 अक्टूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी। इसके लिए स्टूडेंटस् के अभिभावक की सहमति आवश्यक होगी। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की कैपिसिटी का 50 परसेंट तक खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जायेगा।
सामाजिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों आदि को पहले ही मैक्सिमम 100 लोगों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी जा चुकी है। सेंट्रल से सलाह लिए बिना स्टेट गवर्नमेंट को कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लेवल पर लॉकडाउन ना लगाने को कहा गया है। स्टेट के अंदर और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी।सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।अनलॉक 4 की सीमा आज बुधवार को समाप्त हो रही है।अब अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।