उत्तर प्रदेश: गाजीपुर पुलिस को मिली मुख्तार अंसारी की 14 दिन की रिमांड, इलिगल आर्म्स बरामदगी की होगी कोशिश
कोर्ट ने इलिगल आर्म्स मामले में माफिया डॉन व बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी 14 दिनों के लिए गाजीपुर पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है। मुहम्मदाबाद कोर्ट में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में आर्म्स एक्ट के केस में पुलिस के वारंट के आधार पर मुख्तार की पेशी हुई।
गाजीपुर। कोर्ट ने इलिगल आर्म्स मामले में माफिया डॉन व बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी 14 दिनों के लिए गाजीपुर पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है। मुहम्मदाबाद कोर्ट में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में आर्म्स एक्ट के केस में पुलिस के वारंट के आधार पर मुख्तार की पेशी हुई।
पीपी ने मुख्तार पर लाइसेंस कैंसिल करने के बाद भी आर्म्स नहीं जमा करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस के आर्म्स की बरामदगी के लिए मुख्तार अंसारी की 14 दिन की रिमांड मांगी।कोर्ट ने पुलिस की अरजी स्वीकार करते हउए मुख्तार को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। पिछले दिनों पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ इलिगल आर्म्स मामले में मुहम्मदाबाद कोतवाली में मामला दर्ज किया था।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान बांदा जेल से पेश मुख्तार अंसारी से सरकारी वकील ने सवाल भी किए। एक घंटे से अधिक समय तक बहस के बाद मुहम्मदाबाद कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने पुलिस को 14 दिन की रिमांड दे दी। मुहम्मदाबाद सीओ राजीव द्विवेदी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियों के चलते डीएम गाजीपुर ने उसके दो आर्म्स लाइसेंस कैंसिल थे। डीएम गाजीपुर ने 1996 में मुख्तार की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया था। 2017 में राइफल का लाइसेंस का भी निरस्तीकरण हो गया। दोनों लाइसेंस निरस्त होने के बाद डीएम ऑफिस ने नोटिस जारी कर तामीला कराया। आर्म्स को जमा करने का आदेश जारी किया।मुख्तार अंसारी की ओर से आर्म्स नहीं जमा कराए गये। मुख्तार उन आर्म्स को अपने पास रखे हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच कई वर्ष से चल रही है।