चीनी कंपनी से 1.16 करोड़ के रोड हेडर मशीन खरीद घोटाला मामला, BCCL के एक्स सीएमडी समेत 17 को समन

बीसीसीएल में  वर्ष 2017 में चाइनीज कंपनी से रोड हेडर मशीन की खरीददारी में कंपनी को 11.6 करोड़ का चूना लगाने के मामले में एक्स सीएमडी समेत 17 आरोपियों पर शिकंजा कस गया है। मामले में सीबीआइ के स्पेशल जज रजनीकात पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने बीसीसीएल के एक्स सीएमडी टीके लाहड़ी समेत चाइनीज कंपनी, कंपनी के भारतीय एजेंट समेत 17 लोगों को हाजिर होने का आदेश दिया है।

चीनी कंपनी से 1.16 करोड़ के रोड हेडर मशीन खरीद घोटाला मामला, BCCL के एक्स सीएमडी समेत 17 को समन
  • कोर्ट ने लिया संंज्ञान

धनबाद। बीसीसीएल में  वर्ष 2017 में चाइनीज कंपनी से रोड हेडर मशीन की खरीददारी में कंपनी को 11.6 करोड़ का चूना लगाने के मामले में एक्स सीएमडी समेत 17 आरोपियों पर शिकंजा कस गया है। मामले में सीबीआइ के स्पेशल जज रजनीकात पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने बीसीसीएल के एक्स सीएमडी टीके लाहड़ी समेत चाइनीज कंपनी, कंपनी के भारतीय एजेंट समेत 17 लोगों को हाजिर होने का आदेश दिया है।

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 सीबीआइ ने चार साल के इन्विस्टीगेशन में रोड हेडर मशीन की खरीदारी में घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बीसीसीएल के एक्स सीएमडी टीके लाहड़ी, ऑफिसर्स, चाइनीज कंपनी तथा कंपनी के इंडियन एजेंट समेत 17 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट समर्पित किया था। सीबीआइ ने बीसीसीएल के चार अफसरों को क्लीनचिट दे दी थी।

जिनके विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया समन

सीबीआई ने तत्कालीन सीएमडी टीके लाहिड़ी, तत्कालीन डायरेक्टर टेक्निकल डीसी झा, ईसीएल के तत्कालीन सीएमडी आरके सिन्हा, सीजीएम फाइनेंस प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, एक्स सीजीएम ईएनएम केसारी किशोर सिन्हा, जीएम ईएनएम आरके मुंशी, एक्स जीएम ईएनएस एसए नारायण, एक्स चीफ मैनेजर चंद्रमोहन, एक्स जीमए जी उपरीती, एक्स जीएम फाइनेंस आलोक मंडल, मेसर्स डायनासॉर्स कोल माइनिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड बीजिंग (चाइना), मेसर्स मीनू इन्नोवेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, सीजीएम ईएनएम मुद्रजीत दासगुप्ता, जीएम फाइनेंस भोगीलाल चोटालिया, डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर मदन मित्रा तथा कंपनी के इंडियन एजेंट प्रवीण परखिया एवं मिलन परखिया के खिलाफ चार्जशीट दी है।कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों को समन जारी किया है। इनके  विरुद्ध भ्रष्टाचार के विभिन्न धारा में मुकदमा चलेगा। एक्स डायरेक्टर फाइनेंस अमिताभ साहा, आरडीआरआई-2 सीएमपीडीआई वीके सिन्हा, एक्सचीफ मैनेजर डब्ल्यूजे एरिया एके दत्ता और एक्स चीफ मैनेजर मुनीडीह एसके सिंह को सीबीआई से मिली क्लीनचिट के बाद उन्हें राहत मिल गई है।

 यह है आरोप

सीबीआइ ने  22 नवंबर 2017 को बीसीसीएल के एक्स सीएमडी टीके लाहिड़ी समेत 16 लोगों के खिलाफ चीनी कंपनी से मिलीभगत कर 11.6 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ किया था। सीबीआइ ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रोड हेडर मशीन की खरीद में तय मानकों की जमकर अनदेखी की गई। जो मशीन चाहिए थी उसके स्थान पर बड़ी मशीन खरीदी गई। नतीजा वह खराब हो गई। सीबीआइ ने आरोप लगाया कि नियम विरुद्ध कंपनी को मशीन इंडियापहुंचने से पूर्व ही एडवास 11.6 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया था। बीसीसीएल अफसरों ने रोड हेडर मशीन की खरीददारी में सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए दो मशीन की खरीदारी की थी। इन मशीनों को डब्ल्यूजे एरिया मुनिडीह में रखा गया था, जिनमें से एक मशीन नवंबर 2015 में तथा दूसरी तीन फरवरी 2016 को ब्रेकडाउन हो गई। सीबीआइ ने दावा किया है कि आरोपितों द्वारा बीसीसीएल एवं इंडियन गवर्नमेंट को लगभग 11.6 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। सीबीआइ इन्वीस्टिगेशन के बाद कुछ वैसे लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया है जो एफआइआर में नेम्ड एक्युज्ड नहीं हैं।

 यह है मामला

बीसीसीएल में 2009 से 2016 के दौरान 11.6 करोड़ की लागत से दो रोड हेडर मशीन खरीदी गयी थी। इसका उपयोग वेस्टर्न झरिया एरिया की मुनीडीह की भूमिगत खदानों में करना था। लेकिन आवश्यकता 1.6 मीटर ऊंची मशीन की थी। खरीद ली गयी 2.55 मीटर ऊंची मशीन। उपयोग नहीं होने से मशीनें रखी-रखी खराब हो गयी। मामले को लेकर चीन की कंपनी जियामुंशी कोल माइनिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड बीजिंग को न तो मशीन बदलने के लिए कहा गया और न ही मानक के अनुसार उसकी ऊंचाई घटाने का प्रयास हुआ। कंपनी को 80 परसेंट पेमेंट मशीन आने से पहले ही कर दिया गया था। रोड हेडर मशीन एक ड्रिलिंग मशीन है। इसमें कटर लगा होता है और यह गहराई में ठोस पत्थरों व खनिजों का उत्खनन कर सकती है। इस मामले में सीवीसी की अनुशंसा पर सीबीआइ की एसीबी  विंग ने आइपीसी की धारा 13(2) आरडब्ल्यू 13(1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया था।