प्राइवेट मेडिकल कालेजों में 50 परसेंट सीट की फीस गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होगी, NMC ने जारी की नई गाइडलाइंस
नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 परसेंट सीटों सफी फीस के निर्धारण के लिए नये गाइडलाइंस जारी किये हैं। कमीशन ने शनिवार को जारी किए अपने गाइडलाइन में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों में 50 परसे्ट सीटों की फीस अब किसी स्टेट या केंद्र शासित गवर्नमेट मेडिकल कालेजों के बराबर होगी।
- प्राइवेट मेडिकल कालेजों में MBBS व PG की 50 परसेंट सीटों की फीस अब स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कालेजों के बराबर होगी
नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 परसेंट सीटों सफी फीस के निर्धारण के लिए नये गाइडलाइंस जारी किये हैं। कमीशन ने शनिवार को जारी किए अपने गाइडलाइन में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों में 50 परसे्ट सीटों की फीस अब किसी स्टेट या केंद्र शासित गवर्नमेट मेडिकल कालेजों के बराबर होगी।
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Fees of 50% seats in private medical colleges will now be at par with Govt Medical colleges of a state/UT: National Medical Commission pic.twitter.com/d06vGiXR6b
— ANI (@ANI) February 5, 2022
एनएमसी ने कहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50 परसेंट सीटों की फीस अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर ही होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत आयोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50 परसेंट सीटों के लिए फीस और अन्य दिशा-निर्देश जारी करेगा।कि इस एक्ट से शासित होने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों पर उसके दिशा-निर्देश लागू होंगे।
2019 में बनी थी एक्सपर्ट कमेटी
न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से ट्वीट किये गये एनएमसी के मेमोरेंडरम के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के आग्रह पर एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फीस तय करने संबंधी गाइडलाइन तैयार किये हैं। 29 नवंबर 2019 को इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई की फीस को लेकर अपनी सिफारिशों पर लोगों से राय मांगी थी।
2021 में हुआ एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन
एनएमसी ने 21 अक्टूबर 2021 को एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया। इस कमेटी ने 1800 लोगों के विचारों का अध्ययन किया। इसके आधार पर एक संशोधित ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार की। 29 दिसंबर 2021को एक्सपर्ट कमेटी की इन सिफारिशों को एनएमसी ने स्वीकार कर लिया।
एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश
एक्सपर्ट कमेटी ने जो सिफारिशें दी थीं, उसमें कहा गया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 50 परसेंट मेडिकल की सीटों की फीस उस स्टेट यूटी के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर ही होनी चाहिए। सरकारी कोटा से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा।
कोटा फुल नहीं होने पर जिसे मिलेगा लाभ
एनएमसी के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि कॉलेज की कुल 50 परसेंट सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी। इसका लाभ गवर्नमेंट कोटा के तहत एडमिशन लेने वालों को मिलेगा। अगर कोटा के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 50 परसेंट से कम रह जाती है, तो अन्य छात्रों को इसका लाभ दिया जायेगा।