Jharkhand: झारखंड के रामगढ़ में क्लर्क के कार से बरामद हुए 51 लाख रुपये , रकम किसी और के होने का अंदेशा

रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से 51 लाख रुपये कैश बरामद किया। आयकर विभाग की टीम ने थाने में मशीन से नोटों की गिनती की।

Jharkhand: झारखंड के रामगढ़ में क्लर्क के कार से बरामद हुए 51 लाख रुपये , रकम किसी और के होने का अंदेशा
क्लर्क के कार से मिली 51 लाख कैश।

रामगढ़। झारखंड में रामगढ़ जिले के गोला पुलिस स्टेशन एरिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 51 लाख रुपये कैश बरामद की है। यह कार बोकारो डीसी ऑफिस में कार्यरत अपर डिविजन क्लर्क (UDC) की है।
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क्लर्क के पास से जब्त 51 लाख रुपये किसी और के होने का अंदेशा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मंगलवार को गोला पुलिस स्टेशन पहुंची और बरामद कैश की गिनती की। इनकम टैक्स अफसर आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब्त रकम 51 लाख रुपये है।अपर डिविजन क्लर्क (UDC) के पास से जब्त नकद 51 लाख रुपये किसी और के होने का अंदेशा है। प्रारंभिक जांच के दौरान इससे संबंधित संकेत मिले हैं। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
रांची से बोकारो जा रही कार से 28 अगस्त की रात गोला पुलिस द्वारा ने नोटों से भरा कार्टून बरामद किया था। कार को रोका गया तो उसमें दो लोग सवार थे। पुलिस को शक हुआ और तलाशी लेने पर कार्टून में भारी मात्रा में कैश बरामद हुए थे। कार में बोकारो डीसी ऑफिस में कार्यरत UDC राजेश कुमर पांडेय ने पुलिस अफसरों के समक्ष इसे अपना होने का दावा किया।क्लर्क ने पुलिस को यह बताया कि यह पैसा उसे अपनी मां की जमीन बेचने से मिली है। इसे लेकर वह बोकारो जा रहा था। हालांकि वह पुलिस को इस कैश के सिलसिले में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। 
गोला पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर UDC के पास से जब्त कैश राशि की जांच का अनुरोध किया। पुलिस द्वारा किये गये अनुरोध पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जांच शुरू की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुरोध पर पुलिस ने जब्त नकद राशि आयकर विभाग के सरकारी खाते में जमा करा दिया है। 
जानकार सोर्सेज का कहना है कि मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान जमीन की बिक्री से संबंधित कोई वैध एकरारनामा या अन्य दस्तावेज अब तक नहीं मिला है। इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार भी किसी चीज की खरीद बिक्री के दौरान इतनी बड़ी कैश राशि का लेनदेन नियम सम्मत नहीं है। इसलिए क्लर्क के दावे को संदेह की नजर से देखा जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है।
जमीन बिक्री का दावा, लेकिन एग्रीमेंट संदिग्ध: इनकम टैक्स 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि यह रकम बोकारो डीसी ऑफिस के नजारत में कार्यरत डीसीएलआर कर्मचारी राजकुमार पांडे की बतायी जा रही है। राजकुमार पांडे ने दावा किया कि यह रकम जमीन बिक्री से प्राप्त हुई है। इसके समर्थन में उन्होंने एक एग्रीमेंट भी प्रस्तुत किया। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने उस एग्रीमेंट को वैध नहीं माना। अफसरों ने स्पष्ट कहा कि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल दो लाख रुपए तक ही कैश अपने साथ ले जा सकता है। इससे अधिक राशि कैश के रूप में ले जाना गैरकानूनी है।