CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लीज आवंटन व शेल कंपनियों में निवेश मामले को सुनवाई योग्य नहीं माना
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीज आवंटन व शेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीज आवंटन व शेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की दाखिल एसएलपी को मंजूर करते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका राजनीतिक से प्रेरित है। इसलिए यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। माइंस लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर फैसला सुना दिया है।