Lalu Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चारा घोटाला में CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से किया इनकार

आरजेडी सुप्रीमो सह बिहार के एक्स सीएम को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को नोटिस जारी करने को लेकर सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का मामला पहले से लंबित है। 

Lalu Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चारा घोटाला में CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से किया इनकार

नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो सह बिहार के एक्स सीएम को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को नोटिस जारी करने को लेकर सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का मामला पहले से लंबित है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ दिया। इसमें उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और एडवोकेट रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने की मांग की। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि वह पहले से लंबित मामलों के साथ इसकी सुनवाई करेंगे और फिर से नोटिस जारी करने को इच्छुक नहीं है।

सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में झारखंड हाइ कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2022 को लालू यादव को बेल देने के फैसले को चुनौती दी है। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद 74 वर्षीय लालू खराब स्वास्थ्य के कारण वर्तमान में बेल पर बाहर हैं।

डोरंडा कोषागार मामाले में सीबीआई ने सुनाई पांच साल की सजा
बिहार के एक्स सीएम लालू यादव को को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें चारा घोटाले के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई। 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यादव को सीबीआई कोर्ट ने पिछले साल 15 फरवरी को दोषी ठहराया था। चारा घोटाला मामले में 21 फरवरी को उन्हें पांच साल कैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
देवघर कोषागार मामले में आधी सजा काट चुके हैं लालू
झारखंड हाइ कोर्ट ने 12 जुलाई, 2019 को देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित चारा घोटाले के मामले में यादव को इस आधार पर जमानत दे दी थी कि उन्होंने साढ़े तीन साल की जेल की आधी सजा काट ली है। लालू यादव को झारखंड के डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से पैसे निकालने से जुड़े पांच चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया है। खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर रिहा होने से पहले दिसंबर 2017 से लालू रांची में जेल में थे।