Bihar: RJD लीडर सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, MLC की सदस्यता बहाल करने का आदेश

बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी विधान पार्षद की सदस्यता गंवा चुके आरजेडी लीडर सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोर्ट की ओर से आचार समिति की जारी नोटफिकेशन भी रद कर दिया है।

Bihar: RJD लीडर सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, MLC की सदस्यता बहाल करने का आदेश
सुनील सिंह (फाइल फोटो)।

पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी विधान पार्षद की सदस्यता गंवा चुके आरजेडी लीडर सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोर्ट की ओर से आचार समिति की जारी नोटफिकेशन भी रद कर दिया है।
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नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप
आरजेडी लीडर सुनील सिंह पर विधानमंडल के सेशन के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप लगा था। इस आरोप के बाद जदयू एमएलसी की शिकायत पर मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुनील सिंह को नीतीश कुमार की मिमिक्री करने की बात कही और इसे अनुशासनहीनता माना था। 26 जुलाई को सुनील सिंह की सदस्यता रद करने की घोषणा हुई थी। इसके बाद समिति की अनुशंसा पर विधान परिषद के सभापति ने 26 जुलाई को सुनील सिंह की सदस्यता रद करने की घोषणा की थी। सदस्यता रद होने के बाद आरजेडी लीडर सुनील सिंह ने इसे नीतीश कुमार का तालिबानी शासन करार दिया था। इसे उनके खिलाफ बोलने वाले को डराने वाला निर्णय भी बताया था।
सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
विधान पार्षद सदस्यता रद होने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दूसरी ओर सुनील सिंह ने आचार समिति के सभापति से लिखित में मांगा था कि उन्हें बताया जाए कि उनका (सुनील सिंह का) दोष क्या है। उन्हें किस मामले में दंडित किया जा रहा है। सिंह के इस सवाल के जवाब में उन्हें कोई भी साक्ष्य, तथ्य या सबूत नहीं दिया गया था।सुनील सिंह की राजनीतिक पहचान के साथ ही उनकी एक पहचान यह भी है कि बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की वाइफ राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई भी कहे जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को ऐसे बयान न देने की दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में कहा कि जुलाई 2024 से सुनील कुमार सिंह की ओर से गुजारे गये निष्कासन की अवधि को ही निलंबन माना जायेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करने वाली चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन को खारिज भी कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ राजद नेता सुनील सिंह को भी भविष्य में इस तरह के बयान देने से बचने की चेतावनी दी।