Bihar : संपत्ति का ब्योरा नहीं देनेवाले 16 IPS अफसरों पर होगी डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग
बिहार में नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत से एक दिन पहले सभी ब्यूरोक्रैट्स को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होता है। वर्ष 2024 की 31 मार्च कर स्टेट के16 ब्यूरोक्रैट्स ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद अब इस मामले में होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी को पत्र लिखा है।
- गृह विभाग ने डीजीपी को लिखा पत्र
पटना। बिहार में नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत से एक दिन पहले सभी ब्यूरोक्रैट्स को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होता है। वर्ष 2024 की 31 मार्च कर स्टेट के16 ब्यूरोक्रैट्स ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद अब इस मामले में होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी को पत्र लिखा है।
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संपत्ति का ब्योरा नहीं देनेवाले ब्यूरोक्रैट्स
होम डिपार्टमेंट ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं करने वाले ब्यूरोक्रैट्स एक महीने का समय दिया है। एक माह के अंदर अगर उन ब्यूरोक्रैट्स की संपत्ति का ब्योरा विभाग को नहीं मिलता है तो उनपर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग होगी। बिहार कैडर के डेढ़ दर्जन आईपीएस अफसरों ने वर्ष 2023 की अपनी चल एवं अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। प्रवीण वशिष्ठ, अरविंद कुमार, डा. परेश सक्सेना, जगमोहन, ओएन भास्कर, हरि प्रसाथ एस, धूरत सायली सावलाराम, आदित्य कुमार, मो. सैफुर्रहमान, शौर्य सुमन, विनीत कुमार, शुभम आर्या, शुभांक मिश्रा, भावरे दीक्षा अरुण ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।
बिहार के दो प्रमोटी आइपीएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी और मदन कुमार आनंद ने एक अप्रैल तक संपत्ति का ब्योरा समर्पित नहीं किया है। वहीं कुछ दिन पहले बिहार कैडर के आईपीएस और आइएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था, जिसमें डीजीपी आरएस भट्टी, शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक समेत सीनीअर अफसरों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी।
बार-बार कहने के बाद भी अपलोड नहीं कर रहे हैं संपत्ति का डिटेल
होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अफसरों को संपत्ति का ब्योरा अपलोड करने के लिए निर्देश देने के लिए कहा है। मिली जानकारी के अनुसार होम डिपार्टमेंट ने इसके पूर्व भी नौ जनवरी और पांच मार्च को डीजीपी को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अफसरों से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड कराने को कहा था।होम डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गये पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो पदाधिकारी वांछित संपत्ति विवरण समर्पित नहीं करेंगे, उन्हें एक माह के अंदर कारण स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने को निर्देशित किया जायेगा। अगर एक माह की अवधि में भी संपत्ति का ब्योरा समर्पित नहीं किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी व कर्मी के विरुद्ध विधिवत आरोप-पत्र निर्गत करते हुए डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलाई जायेगी।