बिहार: महिला एडवोकेट से रेप का आरोप, IAS संजीव हंस और RJD के एक्स MLA गुलाब यादव पर दर्ज होगी FIR

महिला एडवोकेट से रेप के आरोप में IAS अफसर संजीव हंस और आरजेडी के एक्स एमएलए गुलाब यादव पर अब FIR दर्ज होगी। इस संबंध में दानापुर की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।  पीड़ित महिला एडवोकेट के अनुसार इस मामले में शुक्रवार को दानापुर के ACJM कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट की ओर से शनिवार को कोर्ट लिखित में आदेश जारी हुआ है।

बिहार: महिला एडवोकेट से रेप का आरोप, IAS संजीव हंस और RJD के एक्स MLA गुलाब यादव पर दर्ज होगी FIR

पटना। महिला एडवोकेट से रेप के आरोप में IAS अफसर संजीव हंस और आरजेडी के एक्स एमएलए गुलाब यादव पर अब FIR दर्ज होगी। इस संबंध में दानापुर की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।  पीड़ित महिला एडवोकेट के अनुसार इस मामले में शुक्रवार को दानापुर के ACJM कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट की ओर से शनिवार को कोर्ट लिखित में आदेश जारी हुआ है।

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कोर्ट ने इस मामले में IAS और एक्स MLA के खिलाफ पटना के रुपसपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। संभावना है कि सोमवार को इस मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही पुलिस FIR दर्ज कर लेगी। पीड़ित महिला वकील के अनुसार दानापुर के ACJM कोर्ट ने यह आदेश पटना हाईकोर्ट की तरफ से पहले से दिये गये निर्देशों के तहत जारी किया है।

दानापुर कोर्ट ने पहले अपील कर दी थी खारिज

लगभग एक साल पहले इस मामले में पीड़ित महिला वकील ने पटना पुलिस से मिलकर FIR दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन, उनका प्रयास असफल हो गया था। पुलिस ने उनका केस दर्ज नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने दोनों के खिलाफ दानापुर कोर्ट में कंप्लेन किया था। मगर, वहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद ही महिला वकील पटना हाईकोर्ट की शरण में गईं।पीड़िता के अनुसार तब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने माना था कि दानापुर कोर्ट ने सही तरीके से जांच कराए बिना केस को खारिज कर दिया। जो सही नहीं था। फिर इसके बाद पुलिस को जांच करने का आदेश जारी हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी और अब केस दर्ज करने का आदेश जारी हो गया है।
यह है मामला
पीड़ित महिला वकील अपने बेटे की पहचान के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि छह साल पहले झंझारपुर से आरजेडी के एक्स  MLA गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाने के नाम पर पहली बार गन प्वाइंट पर अपने घर पर रेप किया था। उसी समय वो केस करने जा रही थीं, गुलाब यादव ने शादी का झांसा देकर केस करने से रोक लिया था। इसके बाद भी वो महिला वकील का शोषण किया। 

पुणे में किया गैंगरेप
महिला वकील का आरोप है कि इसके बाद गुलाब यादव ने उन्हें पुणे बुलाया था। खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर दूसरी बार में गुलाब यादव के साथ IAS संजीव हंस ने मिलकर उनका गैंगरेप किया था। इसके बाद भी लगातार शोषण किया।ये लोग न्यूड फोटो अपने पास होने की बात कहने लगे। फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगे। उसी दौरानमहिला वकील प्रेग्नेंट हुई थी। इनका दावा है कि पहले बच्चे का अबॉर्शन भी ये लोग करवा चुके हैं। अब दूसरा बेटा है। इसके अबॉर्शन के लिए भी पहले बहुत प्रेशर बनाया गया था।

मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग; हाईकोर्ट में करेंगी पेश
सीनियर IAS संजीव हंस का DNA टेस्ट होगा। हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। IAS और आरजेडी के एक्स एमएलए गुलाब यादव के खिलाफ गायत्री यादव ने पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। महिला का दावा है कि सीनियर IAS संजीव हंस उसके बेटे का पिता हैं। इसका सबूत भी उनके पास है जिसमें IAS संजीव हंस ने स्वीकारा है कि बच्चा उसी का है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को वे कोर्ट में पेश करेंगी।