धनबाद: बाघमारा MLA ढुलू महतो को कोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत, लोअर कोर्ट से रिकार्ड तलब
कोल बिजनसमैन वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को शनिवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने एमएलए के एडवोकेट एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी एवं एपीसी कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद लोअर कोर्ट से रिकार्ड तलब की है।
धनबाद। कोल बिजनसमैन वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को शनिवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने एमएलए के एडवोकेट एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी एवं एपीसी कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद लोअर कोर्ट से रिकार्ड तलब की है।
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कोर्ट ने एमएलए की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए अब अगली तारीख निर्धारित कर दी है। इससे पहले बीते 20 सितंबर को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की थी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ कोल बिजनसमैन वरुण सिंह ने 16 फरवरी 2022 को रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज कराई थी। राजगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर में एमएलएक समेत सात लोगों को नेम्ड किया किया गया था। मामले में एमएलए ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है।
मामले में बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के अलावा संतू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो, केदार यादव व कमल पांडेय को नेम्ड गया है।एफआइआर में वरुण सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके राजगंज के महेशपुर भट्ठे में निर्माण कार्य चल रहा था। कार्य को लेकर पिछले सात-आठ महीने से एमएलए व उनके गुर्गे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। एमएलए ने झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी। इस मामले के चार आरोपितों आनंद शर्मा, रामेश्वर महतो, केदार यादव एवं कमल कुमार पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट पिछले 19 जुलाई 2022 को ही खारिज कर चुकी है।