धनबाद: जेएमएम लीडर शंकर रवानी व उनकी वाइफ बालिका देवी मर्डर केस में तीन आरोपियों की बेल पिटीशन खारिज
जेएमएम के धनबाद महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी, उनकी वाइफ बालिका देवी व उनके पुत्र करण रवानी की मर्डर के तीन आरोपियों की बेल पिटीशन खारिज हो गयी है।
धनबाद। जेएमएम के धनबाद महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी, उनकी वाइफ बालिका देवी व उनके पुत्र करण रवानी की मर्डर के तीन आरोपियों की बेल पिटीशन खारिज हो गयी है। केस के नेम्ड एक्युज्ड स्वर्गीय धीरन रवानी के भाई वरुण कुमार रवानी, तारापद रवानी एवं विशुन रवानी की बेल पिटीशन मंगलवार फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्रुति सोरेन की कोर्ट खारिज कर दिया।
पुलिस प्रेशर के बाद तीनों आरोपियों ने 14 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तीनों अभी जेल में हैं। बचाव पक्ष की ओर से सीनीयर एडवोकेट शाहनवाज ने बहस की।
भौंरा गौरखूंटी शंकर रवानी (50) उनकी पत्नी बालिका देवी (45) की मर्डर वर्ष 2020 की नौ अक्टूबर की देर रात घर में ही गोली मारकर और चाकू से गोदकर कर दी गयी थी। दंपत्ति की लहुलहान बॉडी 10 अक्टूबर की सुबह घर में मिली थी। शंकर के बेटे करण रवानी के कंपलेन पर सात लोगों के के खिलाफ सुदामडीह पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की गयी थी। वहीं वर्ष 2017 में आपसी रंजिश को लेकर शकर रवानी के पुत्र 25 वर्षीय कुणाल रवानी की मर्डर कर दी गई थी। रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की मर्डर का आरोप कुणाल पर लगा था। इसके बाद प्रतिशोध में कुणाल की मर्डर कर दी गई थी। धीरेन रवानी और कुणाल की मर्डर एक ही दिन हुई थी।
किरण महतो की बेल पिटीशन खारिज
रंगदारी की माग को लेकर बाघमारा ब्लॉक 2 में स्कै्रप उठाने वाली गुजरात की कंपनी के मैनेजर पर गोली-बम चलाने के आरोपित किरण महतो की बेल पिटीशन मंगलवार को खरिज कर दी गयी। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने किरण की अरजी खारिज की। किरण महतो को पुलिस ने 16 दिसंबर को अरेस्ट कर जेल भएजा था। राजेंद्र स्टील कंपनी भावनगर गुजरात के प्रतिनिधि अर्जुन यादव की कंपलेन पर बाघमारा पुलिस स्टेशन में किरण महतो, शेख गुड्डू, कारू यादव समेत अन्य के खिलाफ रंगदारी और जानलेवा हमला करने की एफआइआर दर्ज की गई थी।