Dhanbad: धनबाद कोर्ट से बीजेपी MLA ढुल्लू महतो को बड़ी राहत, महिला लीडर से दुष्कर्म के आरोप मामले में हुए बरी

झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा से बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। पहले बीजेपी अब कांग्रेस लीडर के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में एमएलए ढुल्लू महतो बरी हो गये है।

Dhanbad: धनबाद कोर्ट से बीजेपी MLA ढुल्लू महतो को बड़ी राहत, महिला लीडर से दुष्कर्म के आरोप मामले में हुए बरी
ढुल्लू महतो (फाइल फोटो)।
  • पूर्व में ही आरोपों से पलट चुकी थी महिला

धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा से बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। पहले बीजेपी अब कांग्रेस लीडर के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में एमएलए ढुल्लू महतो बरी हो गये है। 
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धनबाद के एमपी, एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए एमएलए ढुल्लू को बरी कर दिया। सुबूत के अभाव और पीड़ित के गवाही से पलटने के कारण एमएलए को राहत मिली है। इस मामले में पीड़िता व उनके पति पहले ही गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर चुकी हैं। दोनों ने घटना की पुष्टि नहीं की। कोर्ट में सोमवार को बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो का सफाई बयान दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्होंने घटना से इंकार किया था।इस मामले को लेकर यहां एमएलए के खिलाफ आंदोलन भी हुआ था। आरोप लगाने वाली महिला नेत्री को पुलिस सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराया गया था। जब पीड़ित महिला ने पांच साल कोर्ट में केस लड़ने के बाद अपने बयान से यू टर्न ली।
इसेस पहले महिला ने एमएलए के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाई थी। मामले में महिला को कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट के साथ-साथ बीजेपी के एक्स एमपी और एक समाजसेवी का भी पूरा सहयोग मिला था। हालांकि ढुल्लू महतो इसे राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाते रहे। मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मामलेमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी ख़ूब चला। अंतत: कोर्ट में महिला और उसके पति अपने बयान से पलट गये।
यह है मामला
बीजेपी की एक्स महिला लीडर के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में 17 जनवरी 2024 (बुधवार) को पीड़िता के पति का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। धनबाद एमपी एमएलए के स्पेशल जज अखिलेश कुमार की कोर्टमें अपना बयान दर्ज कराते हुए पीड़िता के पति ने कहा कि उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। पीड़िता के पति के अपने पूर्व के बयान से यू टर्न लेने के कारण अपर लोक अभियोजक समीत प्रकाश ने पीड़िता को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की। सुनवाई के दौरान बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं थे। उनकी ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी उर्फ माती दा ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था।
धनबाद जिला बीजेपी की महिला लीडर ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एमएलए के खिलाफ कतरास पुलिस स्टेशन चार अक्टूबर 2019 को FIR दर्ज की गयी थी। पुलिस ने 15 फरवरी 2020 को पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। पीड़िता ने पूर्व में धारा 164 के तहत दिये बयान में कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुल्लू महतो ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया था, उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था।