धनबाद: BCCL के कंट्रेक्टर इसराफिल को फोन कर रंगदारी मांगने के मामले में शूटर अमन सिंह को कोर्ट ने किया बरी
कतरास निवासी बीसीसीएल के कंट्रेक्टर इसराफिल से फोन पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की कोर्ट ने शूटर अमन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अमन सिंह के पक्ष में यह फैसला सुनाया।
धनबाद। कतरास निवासी बीसीसीएल के कंट्रेक्टर इसराफिल से फोन पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की कोर्ट ने शूटर अमन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अमन सिंह के पक्ष में यह फैसला सुनाया।
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उल्लेखनीय है कि आरोपित शूटर अमन सिंह बीते पांच वर्षों से नीरज मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में है। फिलहाल वह दुमका जेल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया।
फॉर्च्यूनर कार मांगने का लगाया था आरोप
कंट्रेक्टर इसराफिल ने कतरास पुलिस स्टेशन में एक जुलाई 2021 को FIR दर्ज कराई थी। इसराफिल ने आरोप लगाया था जुलाई 2021 को दिन के लगभग सवा एक बजे उसे वाट्सएप पर कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को शूटर अमन सिंह का शागिर्द छोटू सिंह बताते हुए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की। कहा कि फॉर्च्यूनर कार अमन भैया द्वारा मांगी गई है। कार नहीं दी तो 10 लाख रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, जो लाला खान का हुआ है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने धमकाते हुए यह भी कहा कि मर्डर उसकी करनी थी, लेकिन लाला खान की कर दी गई। मामले में पुलिस ने छोटू सिंह तथा अमन सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। हालांकि इन्विस्टीगेशनके बाद केवल अमन सिंह के खिलाफ पांच नवंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल किया गया था।