धनबाद: मर्डर के आरोपी वाइफ-हसैंबड को कोर्ट ने किया बरी, पुलिस नकी कागजी कहानी हुई फेल
धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राज कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मनीषा कुमारी मर्डर केस के आरोपी सौरभ गांधी और सुष्मिता कुमारी को बरी कर दिया है। सौरभ और सुष्मिता वाइफ-हसबैंड है।
धनबाद। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राज कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मनीषा कुमारी मर्डर केस के आरोपी सौरभ गांधी और सुष्मिता कुमारी को बरी कर दिया है। सौरभ और सुष्मिता वाइफ-हसबैंड है।
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सौरभ की सगी बहन थी मनीष कुमारी। मनीषा की मर्डर के आरोप में दोनों जेल में बंद थे। हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट ने सौरभ को बेल दे दी। अभी सौरभ बाहर थे। मनीष घर से लापता हो गयी थी। सौरभ ने निरसा पुलिस स्टेशन में अपने बहन मनीषआ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तेतुलमारी पुलिस स्टेशन एरिया के खेपचाटांड जोड़ियां के समीप 23 दिसंबर 2018 को कुछ लोगों द्वारा बॉडी जलाई जा रही थी। भट्ठा मजदूरों को देख बॉडीजलाने वाले सभी लोग भाग निकले थे। लोकल लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके से अधजला बॉडी बरामद की थी। बॉडी के समीप से एक अंगूठी बरामद किया गया। अंगुठी के आधार पर बॉडी की पहचान मनीषा कुमारी के रूप में की गई थी।
निरसा पुलिस ने सौरभ गांधी और उनकी वाइफ सुष्मिता गांधी को मनीष के मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। पुलिस का दावा था कि संपत्ति विवाद में बहन की मर्डर करायी गयी है।हालांकि पुलिस की ओर से मनीषा के बाई व भाभी द्वारा मर्डर किये जाने की कोई ठोस एवीडेंस पेश नहीं किया जा सका। बॉडी की पहचान का पुख्ता आधार नहीं बताया जा सका। पुलिस ने एक अंगुठी के आधार पर बॉडीकी पहुंचान की, जिसका सत्यापन पुलिस कोर्ट में नहीं कर सकी। कोर्ट ने एवीडेंस के अभाव में सौरभ और सुष्मिता को बरी कर दिया है।