धनबाद: एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज अखिलेश कुमार की कोर्ट ने डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज में हुई 27 लाख रुपये गबन मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी है। मिनिस्टर समेत सात आरोपितों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी सुनवाई में सातों को आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।
- डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज में हुई 27 लाख रुपये गबन का मामला
- एमपी-एमएलए न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई
धनबाद। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज अखिलेश कुमार की कोर्ट ने डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज में हुई 27 लाख रुपये गबन मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी है। मिनिस्टर समेत सात आरोपितों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी सुनवाई में सातों को आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।
मिनिस्टर जगरनाथ महतो ने नौ अगस्त 2021 को व अन्य आरोपियों ने बाद में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में गिरिडीह कोर्ट ने जगरनाथ महतो समेत अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपितों ने लोअर कोर्ट की ओर से 27 जून 2019 को पारित आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। पूरे आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की प्रार्थना की थी। मामले में जगरनाथ महतो के अलावा अन्य आरोपितों में प्रताप कुमार यादव, फूलचंद राम महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, मोतीलाल महतो, राजेंद्र महतो और रवींद्र कुमार सिंह आरोपित हैं।
हाइकोर्ट ने हटा ली है सुनवाई पर लगी रोक
सुनवाई के प्रथम चरण में हाइकोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने दो अगस्त 2021 को इस मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। हाइकोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई पर लगी रोक को भी हटा लिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता डेगलाल राम ने कोर्ट में आवेदन दायर कर मिनिस्टर जगरनाथ महतो समेत अन्य के विरुद्ध गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी करने की प्रार्थना की।
वर्ष 2017 में दर्ज कराया गया था शिकायतवाद
झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने नौ फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो समेत सात के खिलाफ कॉलेज के 27 लाख रुपये की राशि मिलीभगत कर गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह रंजय कुमार की कोर्ट ने 27 जून 2019 को ने प्रथम दृष्टतया आरोप सही पाते हुए सभी आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था। सम्मन के बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ महतो समेत सभी आरोपितों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया था।