धनबाद: IIT ISM के स्टूडेंट्स को क्लास के लिए सर्शत अनुमति
डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने आइआइटी आइएसएम प्रबंधन को कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करने की शर्त पर छात्रों के अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान की है।
- डीसी ने कोविड-19 एसओपी का पालन करने की शर्त पर दी अनुमति
धनबाद। डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने आइआइटी आइएसएम प्रबंधन को कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करने की शर्त पर छात्रों के अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान की है।इस संबंध में डीसी ने बताया कि संस्थान के निदेशक द्वारा 278 पीएचडी/ प्रोजेक्ट जेआरएफ छात्रों को नवंबर माह से अध्ययन करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आवेदन मिला था। उन्होंने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, ने संस्थान को एसओपी का पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की है।
डीसी ने बताया कि संस्थान के सभी छात्रों का ट्रू-नाट या आरटी पीसीआर के माध्यम से कोविड-19 टेस्ट सुनिश्चित करना होगा। संस्थान को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार आइसोलेशन सेंटर एवं कोरेंटिन सेंटर की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। कोरोना संक्रमित छात्रों को तत्काल आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करना एवं आईसीएमआर, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत उपचार सुनिश्चित करना होगा।इंस्टिच्युट को पीपीई किट एवं जांच किट भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा निर्गत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुरूप वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2020 को निर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
डीसी ने कहा कि इंसिडेंट कमांडर सह अंचल अधिकारी धनबाद प्रशांत कुमार लायक संस्थान से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम सुरेंद्र कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है। उन्होंने कहा कि संस्थान को उपरोक्त आदेश को अत्यंत गंभीरता से लेना होगा। आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता तथा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।