धनबाद: आमाघाटा मौजा में फर्जी दस्तावेज से पांच अरब रुपये की गैर आबाद जमीन की खरीद-बिक्रि
धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में लगभग 71 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद-बिक्रि की गयी है। जाली कागजात के सहारे लगभग पांच अरब रुपये की जमीन कौड़ियों के भाव में बड़े काराबोरियों ने अपने व परिजनों के नाम रजिस्ट्री करा ली है। इस जमीन दाखिल-खारिज भी हो गयी है।
- भुनेश्वर यादव, कमला सिंह, कुंभनाथ सिंह की पत्नी, दिलीप गोपालका की पत्नी ने कौरी की रेट में खरीद ली करोड़ों की सरकारी जमीन
- गैर आबाद जमीन है आमघाटा पुराना खाता संख्या 28 नया खाता - 89 जिसका पुराना प्लॉट 185 नया प्लॉट 72 एवं पुराना प्लॉट 187 नया प्लॉट 195-196
- अरबों रुपये की है हीरक रोड एवं आसपास की यह जमीन
- गैर आबाद खात की जमीन की रजिस्ट्री व दाखिल खारिज हुई
धनबाद। धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में लगभग 71 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद-बिक्रि की गयी है। जाली कागजात के सहारे लगभग पांच अरब रुपये की जमीन कौड़ियों के भाव में बड़े काराबोरियों ने अपने व परिजनों के नाम रजिस्ट्री करा ली है। इस जमीन दाखिल-खारिज भी हो गयी है। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि कागजातों की हेराफेरी कर जमीन की खरीददारी हुई है।
कुंभनाथ सिंह की पत्नी जया सिंह के नाम से जमीन
एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) चंदन कुमार की जांच में पाया गया है कि कोल कारोबारी कुंभनाथ सिंह की पत्नी जा देवी के नाम से आमाघाटा मौजा में नया सर्वे खाता नंबर 89, प्लॉट नंबर 170,194,195,196,197 में दाखिल खारिज संख्या1401 (2) 2010-2011 के नाम से दर्ज है। पंजी टू में प्लांट संख्या 194 में 49.6 डिसमिल भूमि अंकित है। खाता नंबर89अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है। इसमें प्लाट संख्या 170 एंव 195 दर्ज ही नहीं है।
भुनेश्वर यादव ने 23 के बदले 64 डिसमिल जमीन जमाबंदी करा ली
सहयोगी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भुनेश्वर यादव नाम आमघाटा मौजा के हाल सर्वे खाता नंबर 89 के प्लाट नंबर 214,215 का दाखिल-खारिज किया गया है?। पंजी टू में प्लांट संख्या 214 में 14 24.75 कट्ठा जमीन अंकित है।प्लॉट संख्या 215 में रकवा जीरो रहने के बावजूद 38.75 कट्ठा यानी 64डिसमिल जमीन दाखिल-खारिज कर दिया गया है।यह जमीन अनाबाद बिहार सरकार की है।
कंट्रेक्टर कमला सिंह ने भी करा ली सरकारी जमीन की रजिस्ट्री
आमघाटा मौजा के हाल सर्वे खाता नंबर 89 के प्लाट नंबर 195 का दाखिल खारिज कंट्रेक्टर कमला सिंह के नाम से है। जमीन का रकवा 16.5 डिसमिल दर्शाया गया है। खाता नंबर 89 की जांच में खुलासा हुआ है कि प्लॉट नंबर 195 है ही नहीं। यह जमीन भी आनबादा बिहार सरकार की है।
दिलाप गोपालका की पत्नी के नीम पर जमीन
बिजनसमैन दिलीप गोपालका की पत्नी संगाती गोपालका के नाम से आमघाटा मौजा के प्लाट नंबर 214 व 215 में 23.1 डिसमिल जमीन का दाखिल-खारिज हुआ है।पंजी टू में प्लांट नंबर 215 में 23.1 डिसमिल व 2156 में रकवा शून्य है। खतियान की जांच में खुलसा हुआ है कि प्लाट संख्.ा 215 दर्ज ही नहीं है। यह जमीन भी आनबादा बिहार सरकार की है।
बिना प्लॉट के भी हो गयी रजिस्ट्री
आमाघाटा मौजा के प्लांट नंबर 259,275का दाखिल-खारिज संतोष श्रीवास्तव की पत्नी अमिता श्रीवास्तव के नाम पर है। पंजी टू में प्लांट नंबर 259,275 में 25.6 कट्ठा अंकित है। खतियान की जांच में प्लॉट नंबर 275 दर्ज ही नहीं है। यह जमीन भी आनबादा बिहार सरकार की है।
एडीएम ने सीओ से हीरक रोड व आसपासके एरिया की जमीन की डिटेल कागजात मांगी है। साथ ही सभी गैर आबाद भूमि की जमाबंदी कायम नहीं है उसपर कौन अतिक्रमण कतर रहा है उसे चिन्हित करने को कहा है। मामले में झारखंड भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत एक्शन लेने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि धनबाद अंचल के लगभग 70 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कंपलेन डीसी को की गयी है। डीसी के निर्देश पर एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) मामले की जांच कर रहे हैं।
धनबाद अंचल के हीरक रोड स्थित आमाघाट मौजा में गैर आबाद भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एडीएम लॉ एंड आर्डर चंदन कुमार ने सीओ प्रशांत कुमार लायक को शोकॉज किया है। शनिवार देर शाम सीओ को किये गये शोकॉज में एडीएम ने सरकारी भूमि पर सुनियोजित तरीके से की गई गड़बड़ी की प्रबल आशंका जताई है। एडीएम ने पांच बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है।
एडीएम 30 जनवरी को प्राप्त शिकायत के अलोक में आमघाटा मौजा के सुगियाडीह में जांच के लिए पहुंचे थे। सीओ भी एडीएम के साथ थे। जांच में पाया गया कि गैरआबाद सरकारी भूमि पर अवैध रुप से चहारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। सीओ ने बताया था कि आमघाटा पुराना खाता संख्या 28, नया खाता - 89, जिसका पुराना प्लॉट 185, नया प्लॉट 72 एवं पुराना प्लॉट 187, नया प्लॉट 195-196 गैर आबाद भूमि है। हीरक रोड एवं आसपास की यह जमीन सैकड़ों करोड़ रुपये की है। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त हुई है राजस्व कागजातों में हेराफेरी कर कतिपय भू-माफिया जमीन हड़प रहे हैं। जिस गैर आबाद भूमि की जमाबंदी कायम नहीं है, उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त जमीन को चिह्नित करते हुए बताया जाए कि ऐसे भू-भाग पर झारखंड पब्लिक लैंड अक्रोचमेंट एक्ट के तहत क्या कार्रवाई अपेक्षित है।
धनबाद अंचल के हल्का टू के हीरक रोड में सरकारी जमीन पर कब्जा में कोल कारोबारी, बिल्डर व सफेदपोश भी शामिल
धनबाद अंचल के हल्का टू में अरबों से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले की प्रशासनिक जांच चल रही है। एडीएम ने लगभग 17 एकड़ जमीन पर चल रहे काम को पिछले सप्ताह रोकवा दिया था। बताया जाता है कि यहां जमीन का कब्जा करने के खेल में दबंग राजनीतिक घराना व एक बड़ा कोल कारोबारी के नजदीकी व एक बिल्डर लगे हुए हैं।