FMGE एग्जाम बिना 73 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस की अनुमति मामले में CBI जांच शुरू,FJR दर्ज
FMGE एग्जाम बिना 73 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस की अनुमति मामले में CBI जांच शुरू हो गयी है। सीबीआइ ने 14 स्टेट के मेडिकल काउंसिल और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ जांच शुरू किया है। 73 विदेशी स्टूडेंट्स को एफएमजीई की एग्जाम पास किए बगैर ही पेसेंटका इलाज करने की अनुमति दे दी गई थी।
- 73 विदेशी चिकित्सा ग्रेजुएट, 14 स्टेट के मेडिकल काउंसिल व पूर्ववर्ती मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के अफसर बने एक्युज्ड
नई दिल्ली। FMGE एग्जाम बिना 73 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस की अनुमति मामले में CBI जांच शुरू हो गयी है। सीबीआइ ने 14 स्टेट के मेडिकल काउंसिल और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ जांच शुरू किया है। 73 विदेशी स्टूडेंट्स को एफएमजीई की एग्जाम पास किए बगैर ही पेसेंटका इलाज करने की अनुमति दे दी गई थी।
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सीबीआइ अफसरों ने सोमवार को बताया कि मानकों के अनुसार एक विदेशी मेडिकल स्नातक को नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन की ओर से आयोजित एफएमजीई/स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। इसके बाद ही उन्हें नेशनल मेडिकल कमिशन या राज्य चिकित्सा परिषद की ओर से प्रोविजिनल या स्थायी पंजीकरण मिलता है। सीबीआइ ने राज्य चिकित्सा परिषद, पूर्ववर्ती मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के अननोन अफसरों और 73 विदेशी चिकित्सा ग्रेजुएट के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में FIR दर्ज किया है।
नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन ने हेल्थ मिनिस्टरी को बताया है कि रूस, यूक्रेन, चीन और नाइजीरिया से आये 73 विदेशी मेडिकल स्टूडेंट्स ने वर्ष 2011-22 के बीच स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं दी है। बावजूद इसके उन्हें विभिन्न राज्यों की मेडिकल काउंसिलों से रजिस्ट्रेशन मिल गया है। सीबीआइ ने बताया कि कि हेल्थ मिनिस्टरी की ओर से सीबीआइ को की गयी कंपलेन में कहा गया है कि ऐसे अयोग्य चिकित्सकों के फर्जी पंजीकरण से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।