धनबाद: Hit and Run Case में पांच मृतकों के आश्रितों को मिला मुआवजा, घायलों के अकाउंट में भी ट्रांसफर की गई राशि
जिला प्रशासन की ओर से अननोन वैकिल द्वारा रोड एक्सीडेंट में मारे गये पांच मृतकों के परिजनों एवं एक घायल को मंगलवार को मुआवजा दिया गया। मुआवजा की राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गयी।
- रोड एक्सीडेंट में डेथ होने पर ₹25000 तथा गंभीर रूप से घायल होने पर ₹12500 का प्रावधान
धनबाद। जिला प्रशासन की ओर से अननोन वैकिल द्वारा रोड एक्सीडेंट में मारे गये पांच मृतकों के परिजनों एवं एक घायल को मंगलवार को मुआवजा दिया गया। मुआवजा की राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गयी।
रोड एक्सीडेंट में मृत धनबाद पुलिस स्टेशन एरिया के वीरू सिंह, सलानपुर (पश्चिम बंगाल) के बिरेन महतो तथा नरेंद्रनाथ महतो, झरिया के राजू साव तथा बक्सर (बिहार) के राजू रंजन के परिजनों को 25 - 25 हजार रुपये दिये गये। रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल राजगंज के अभिषेक कुमार उपाध्याय को 12,500 रुपये का मुआवजा एनईएफटी के द्वारा दिया गया।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, झारखंड गवर्नमेंट द्वारा रोड एक्सीडेंट के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर ₹25000 तथा गंभीर रूप से घायल होने पर ₹12500 निर्धारित किया गया है। एसएसपी और डीटीओ के निर्देश और मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा सेल (पी.आई.यू) टीम अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते है, को चिह्नित करती है।टीम द्वारा स्थानीय थाना की मदद से मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलाने के लिये सड़क सुरक्षा की टीम अपने कार्यालय में इनका आवेदन तैयार कर और जरुरी कागजात के साथ संलग्न कर हिट एंड रन के लिये बनायी गई कमिटी के माध्यम से मुआवजा दिलाती है।