JMM को RTI से नहीं मिलेगी चुनाव आयोग के मंतव्य की जानकारी
आफिस आफ प्राफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड के गवर्नर को भेजे गये मंतव्य की जानकारी RTI से नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने आवेदक को जानकारी देने से इंकार कर दिया है।
- चुनाव आयोग ने आवेदक को जानकारी देने से किया इंकार
रांची। आफिस आफ प्राफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड के गवर्नर को भेजे गये मंतव्य की जानकारी RTI से नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने आवेदक को जानकारी देने से इंकार कर दिया है।
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बोकारो के हेमंत कुमार महतो ने आयोग से मांगी है जानकारी
बोकारो के कसमार निवासी हेमंत कुमार महतो ने भी सूचना के अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में सूचना मांगी थी। इसपर आयोग द्वारा उन्हें पत्र भेजकर बताया गया है कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ड़) और 8(1)(ज) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। इस कारण यह सूचना नहीं दी जा सकती।
आवेदक चाहें तो अपील में जा सकते हैं
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि यदि आवेदक इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपील में जा सकता है। आयोग के इस जवाब से स्पष्ट हो गया है कि झामुमो को भी राजभवन सचिवालय से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मांगी गई सूचना इसी प्रविधानों के दायरे में आती है।
उल्लेखनीय है कि झामुमो ने भी आयोग से राजभवन को भेजे गए मंतव्य की जानकारी मांगी थी। आयोग ने जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि यह गवर्नर का विशेषाधिकार है कि वे दिये गये मंतव्य की जानकारी दें या नहीं।