Jharkhand : CID का होगा अपना पुलिस स्टेशन, DGP ने जारी किया आदेश
झारखंड में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) के पास अब अपना पुलिस स्टेशन होगा। इस संबंध में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
रांची। झारखंड में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) के पास अब अपना पुलिस स्टेशन होगा। इस संबंध में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
यह भी पढ़ें:Dhanbad Niraj Singh Murder Case: झरिया के एक्स MLA संजीव सिंह RIMS रांची में कराये गये एडमिट
डीजीपी की ओर से जारीआदेश में कहा गया है कि सीआईडी को स्टेट लेवल पुलिस स्टेशन घोषित किया जाता है। इस पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड होगा। स्टेट के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को सीआईडी खुद के पुलिस स्टेशन में दर्ज कर इन्विस्टीगेशन कर कार्रवाई करेगी। अपना पुलिस स्टेशन खुलने के बाद सीआईडी को राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार होगा।
झारखंड को स्टेट का पहला व इकलौता CID पुलिस स्टेशन मिल गया है। यह सीआईडी पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जायेगा। इसे राज्यस्तरीय पुलिस स्टेशन का भी दर्जा मिला है।
डीजीपी ने 11 अगस्त को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार इस पुलिस स्टेशन की नोटिफिकेशन झारखंड सरकार ने 28 जनवरी 2016 को ही निर्गत की थी। तकनीकी कारणों से यह थाना अब तक शुरू नहीं हो सका था। अधिसूचना के सात साल बाद इस राज्य स्तरीय इकलौते पुलिस स्टेशन को शुरू किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सीआईड को प्रभावशाली व क्रियाशील बनाया जा सके। डोरंडा के राजा रानी कोठी स्थित सीआइडी हेडक्वार्टर में यह पुलिस स्टेशन खुल रहा है। इसका क्षेत्राधिकार पूरा झारखंड होगा। इसके थानेदार पुलिस इंस्पेक्टर या इससे बड़े अफसर होंगे। यह थाना भी सीआरपीसी व पुलिस मैनुअल में वर्णित प्रविधानों के तहत कार्य करेगा।
सीआई़डी पुलिस स्टेशन में कांड संख्या भी होगी अंकित
अब तक सीआइडी राज्य के किसी भी जिले के किसी भी थाने के केस को टेकओवर करती थी तो उसके थाना, कांड संख्या आदि में कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी। केस का अनुसंधान सीआइडी के अधिकारी करते थे, लेकिन थाना व कांड संख्या वही रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा सीआइडी किसी भी जिले के किसी भी थाने के किसी भी केस को टेकओवर करेगी तो उस केस को टेकओवर करते हुए अपने सीआइडी थाने में नया केस दर्ज कर अनुसंधान करेगी और इसकी सूचना न्यायालय को देगी। यह उसी तरह होगा, जैसे एनआइए, सीबीआइ व ईडी केस दर्ज करने के बाद अपने यहां नया केस दर्ज करती है।
पुलिस हेडक्वार्टर को भेजा गया था प्रोपोजल
सीआईडी हेडक्वार्टर ने सरकार से पुलिस स्टेशन खोलने की अनुमति लेने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर को एक प्रोपोजल तैयार कर भेजा था। इस प्रोपोजल पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सहमति दे दी। स्टेट में जिस तरह किसी भी मामले में दर्ज केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद वह खुद एफआइआर दर्ज कर इन्विस्टीगेशन करती है, सीआईडी भी उसी तरह इन्विस्टीगेशन करेगी।
वर्तमान में सीआईडी ऐसे करती है केस का इन्विस्टीगेशन
अभी सीआइडी स्टेट के किसी जिले में दर्ज केस को पुलिस से टेकओवर करती है। इसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज केस और डायरी के आधार पर उसका इन्विस्टीगेशन करती है। सीआईडी कोई नया केस दर्ज नहीं करती है, क्योंकि सीआईडी के पास अपना पुलिस स्टेशन नहीं है। केस को टेकओवर करने का अधिकार सीआइडी के पास पहले से है। पुलिस हेडक्वार्टर या होम डिपार्टमेंट के निर्देश पर सीआईडी किसी केस को पुलिस से टेकओवर कर उसका इन्विस्टीगेशन करती है।