झारखंड: कोर्ट ने कांग्रेस के रामगढ़ MLA ममता देवी समेत 13 दोषियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा 

रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में कांग्रेस एमएलए ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सुनायी गयी है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सभी 13 लोगों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

झारखंड: कोर्ट ने कांग्रेस के रामगढ़ MLA ममता देवी समेत 13 दोषियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा 

हजारीबाग। रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में कांग्रेस एमएलए ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सुनायी गयी है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सभी 13 लोगों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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सजा के साथ ही ममता देवी की विधायकी जाना तय हो गया है। ती नसाल या इससे अदिक सजा में सदन की सदस्यता समाप्त किये जाने का प्रवाधान है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज कुमार पवन ने ने रजरप्पा थाना कांड संख्या -79-2016 के तहत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में सजा और जर्माना निर्धारित किया है। 
एमएलए ममता देवी का धारा 148 और 332 में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जबकि धारा 333 और 307 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राजीव जायसवाल पर आर्म्स एक्ट धारा 27 में दोषी मानते हुए तीन साल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजा 13 आरोपियों को साथ-साथ चलेगी। जुमाना भुगतान नहीं करने पर छह माह का सजा और बढ़ जायेगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से दोषियों की पेशी

एमपी-एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश कुमार पवन की कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाने के समय सभी दोषी वीड वीडियो कांफ्रेसिंग से शामिल हुए। सभी 13 दोषी आठ दिसंबर, 2022 को दोषी करार होने के बाद कोर्ट ने जेपी सेंट्रल जेल, हजारीबाग भेज दिया था। 13 दोषियों में ममता देवी के अलावा राजीव जायसवाल, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, मनोज पुजहर, सुभाष महतो, बालेश्वर भगत, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, अभिषेक सोनी, आदिल इनामी, यदु महतो, ममता देवी, कौलेश्वर महतो सजा सुनाने के समय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित थे।
यह है मामला

रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित आइपीएल फैक्टरी में मजदूरों के शोषण, रैयतों की जमीन अधिग्रहण और अन्य समस्याओं को लेकर 29 अगस्त, 2016 को आंदोलन हुआ था। नागरिक चेतना मंच, गोला के बैनरतले इनलैंड पावर लिमिटेड (आइपीएल) फैक्टरी मुख्य गेट के पास सैंकडों लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन उग्र होने पर पुलिस ने 47 राउंड गोली चलने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सामान्य हुई।  इस गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारी की मौत और आठ घायल हुए थे। इस मामले को लेकर गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाना में 79-2016 के तहत मामला दर्ज कराया था। इसमें 50 नामजद और 400 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। तत्कालीन रजरप्पा थाना प्रभारी अतिन कुमार और एसआइ जवाहर लाल गुप्ता ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सुपुर्द किया था।

गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाना में 79-2016 के तहत मामला दर्ज कराया था। इसमें 50 नामजद और 400-500 महिला-पुरुष अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। रजरप्पा थाना कांड संख्या 79-2016 में धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 353, 324, 325, 326, 337, 338, 307, 504, 506, 427, 435 आइपीसी की धारा 27 आर्म्स एक्ट लगाया गया। आइपीएल फैक्ट्री गेट के पास आंदोलन व पुलिस गोलीबारी में दो आंदोलकारियों रामलखन महतो, पिता जानकी महतो ग्राम बरियातु, दशरथ नायक पिता भोला नायक नावाडीह दोनों की मृत्यु हो गयी।आठ लोग घायल हुए थे. इनमें कुंवर महतो, पिंटू कुमार महतो, सुमित मुंडा, जिरवा देवी, सुभाषचंद्र महतो, गुनर महतो को इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया था। इस घटना में पुलिस अफसर, पुलिस कर्मी और बीडीओ भी पत्थबाजी में घायल हुए थे। रामप्रसाद रजक, अनुज कुमार सिंह, बिनोद सिंह, सुरेश मिंज, विपिन, अमित कुमार, राहुल कुमार सिंह, दिनेश सिंह, सुरेश गोप, मुन्ना कुमार सिंह, संजय कुमार, कौशल कुमार शर्मा, नरेंद्र प्रसाद, कुमारी जयललिता, देवंती देवी, रूकन देवी, मोमी देवी, जितराम महली, कौलेश्वर राम मुंडा, जयमोद कुमार, देवेंद्र कुमार सिंह, गोपाल यादव सभी पुलिस कर्मी घायल हुए थे. बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन भी स्वयं घायल होने की बात एफआइआर में उल्लेखित किया था।