झारखंड: स्वास्थय सुरक्षा सप्ताह में स्टेट के अंदर या बाहर जाने के लिए E-PASS जरूरी
झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 27 मई तक कड़े प्रतिबंधों के साथ जारी स्वाथ्य सप्ताह के दौरान 16 मई से स्टेट के भीतर आवागमन के लिए ई-पास जरुरी है।
रांची। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 27 मई तक कड़े प्रतिबंधों के साथ जारी स्वाथ्य सप्ताह के दौरान 16 मई से स्टेट के भीतर आवागमन के लिए ई-पास जरुरी है।
अपनी वाहन से सफर करनेवालों को ई-पास लेना जरूरी होगा। ट्रांसपोर्ट सेकरटेरी केके सोन ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। ई-पास निर्गत करने के लिए डीटीओ को वरीय प्रभारी-सह-नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ई-पास संबंधी कार्य को सुलभता और सरलता से सुनिश्चित कराया जा सकेगा।स्टेट के अंदर या स्टेट से बाहर जाने के लिए ई-पास को ईपासझारखंड.एनआइसी.इन पर प्राप्त किया जा सकेगा।
ट्रांसपोर्ट सेकरेटरी कमल किशोर सोन ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व सभी जिला के डीटीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। ई-पास लेने के लिए यहां लॉग इन कर डिटेल्स भरने होंगे। यहां आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्र भी जमा करना होगा।ई-पास के लिए स्टेट लेवल पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व जिला लेवल पर डीटीओ को नोडल अफसर बनाया गया है। डीटीओ ई-पास के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी तथा स्टेट लेवल पर एनआइसी के प्रभारी प्रशांत कुमार से समन्वय स्थापित करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेकरटेरी ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रतिदिन निर्गत ई-पास की संख्या से उन्हें अवगत कराना होगा। इससे संबंधित लॉग इन व पासवर्ड पीएमयू ट्रांसपोर्ट डिपाट4मेंट के सीनियर प्रोग्रामर रवींद्र प्रसाद उपलब्ध कराएंगे।
यह है प्रावधान
अपने निजी वाहन से किसी प्रकार का आवागमन के लिए ई-पास, फोटो आई-कार्ड एवं वायु / रेल मार्ग से यात्रा के लिए टिकट अनिवार्य होगा। ई-पास epassjharkhand.nic.in से प्राप्त किया जा सकेगा.।
मेडिकल संबंधी आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
स्टेट के अन्दर एवं इंटर स्टेट बस परिचालन बैन रहेगा।
स्टेट के अन्दर Public Transport के लिए व्यावसायिक निबंधित ( Commercially Registered ) टैक्सी / ऑटो इत्यादि बगैर E – Pass के उपयोग में लाये जा सकेंगे।
अपने निजी वाहन या टैक्सी से राज्य के अन्दर आवागमन के लिए ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। स्टेट के बाहर आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा.
जिले के अन्दर भी निजी वाहन से आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं अन्य स्टेट गवर्नमेंट के वाहनों को उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
जिला प्रशासन के द्वारा बॉर्डर एरिया में चेक पोस्ट स्थापित किया जायेगा।