झारखंड: एक्स डीजीपी डीके पांडेय को रांची चामा मौजा की जमीन जमाबंदी बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक
राजधानी रांची के चामा मौजा जमीन जमाबंदी मामले में एक्स डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव की बेंच ने मामले में किसी भी पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल उनके आवास और भूमि में बने निर्माण पर किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाये।
- कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी
रांची। राजधानी रांची के चामा मौजा जमीन जमाबंदी मामले में एक्स डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव की बेंच ने मामले में किसी भी पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल उनके आवास और भूमि में बने निर्माण पर किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाये।
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या उक्त जमीन के अन्य खरीदारों पर भी कोई कार्यवाही हो रही है या फिर सिर्फ दो ही लोगों के खिलाफ ही कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट ने प्रार्थी को राज्य के मुख्य सचिव, भूमि सुधार एवं राजस्व सचिव और रांची उपायुक्त को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
सीनीयर एडवोकेट आर एस मजूमदार पूनम पांडे की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रखा।.
पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमिल जमीन खरीदी है। इस ज़मीन से संबंधित मामले में कांके सीओ की ओर से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग प्रार्थी ने की है।