झारखंड: कोडरोमा में ऑनर किलिंग के चार दोषियों को फांसी की सजा, लड़की के माता-पिता और चाचा-चाची हैं आरोपी
कोडरमा के जिला जज-प्रथम ने ऑनर किलिंग से जुड़े एक मामले में चार दोषियों गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई है। इंटर कास्ट प्रेम-प्रसंग में के मामले में पिछले15 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद चारों को दोषी करार दिया गया था। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को फांसी की सजा सुनाई गई।
कोडरमा। कोडरमा के जिला जज-प्रथम ने ऑनर किलिंग से जुड़े एक मामले में चार दोषियों गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई है। इंटर कास्ट प्रेम-प्रसंग में के मामले में पिछले15 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद चारों को दोषी करार दिया गया था। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को फांसी की सजा सुनाई गई।
सदा पाये सभी दोशी अभी कोडरमा जेल में बंद हैं। लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने बताया कि चंदवारा पुलिस स्टेशन एरिया के मदनगुंडी निवासी किशुन साव की पुत्री सोनी कुमारी(20) दूसरे कास्ट के एक युवक से प्यार करती थी। लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। लेकिन युवती के माता पिता व परिजन इस पर राजी नहीं हुए। बाद में सोनी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। लगभग15 दिन बाद सोनी के पिता किशुन साव ने अपनी पुत्री को उसके प्रेमी के साथ शादी कराने का झांसा देते हुए फोन कर बुलाया।पिता के कहने पर युवती घर वापस लौटी। फिर-माता पिता ने इंटर कास्ट शादी नहीं करने को लेकर युवती को काफी समझाया। लेकिन सोनी नहीं मानी और वह उसी लड़के से शादी करने पर अड़ी रही।
पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने वर्ष 2018 की 25 अगस्त की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर मर्डर कर दी। परिजन सुबह श्मशान घाट में बॉडी जलाने का प्रयास कर रहे थे। तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर बॉडी जब्त कराया। घटनास्थल से कुल्हाड़ी व केरोसिन तेल बरामद किया गया। मामले में एफआइआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया। सुनवाई के दौरान कुल 16 गवाहों का परीक्षण किया गया। मामले में गिरफ्तारी के बाद से सभी अभियुक्त कोडरमा जेल में हैं। कोर्ट ने वीसी के माध्यम से सभी को फांसी की सजा सुनाई।