झारखंड: खूंटी व गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल ने 15 दिनों में स्टेट गवर्नमेंट से मांगी DPR

सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड खूंटी तथा गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टरी ने स्टेट गवर्नमेंट को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजों

झारखंड: खूंटी व गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल ने 15 दिनों में स्टेट गवर्नमेंट से मांगी DPR
  • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के थर्ड फेज के तहत स्टेट में दो मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण 

रांची। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड खूंटी तथा गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टरी ने स्टेट गवर्नमेंट को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग डीपीआर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है ताकि उसके अनुसार, राशि आवंटित की जा सके। 
सेंट्रल की ओर से दो नये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने के बाद स्टेट गवनर्मेंट ने डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।इससे पहले, दोनों जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन को लेकर संबंधित लोक उपक्रम तथा विभाग से एनओसी मांगा गया है। डीसी ने खूंटी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए इदरी गांव में 25 एकड़ जमीन चिह्नित की है, जो पूर्व में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उपलब्ध कराई गई जमीन में शामिल है। यह दोनों संस्थानों के निर्माण के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई जमीन है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसी जमीन पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से एनओसी मांगा है।

गिरिडीह डीसी ने जिले के योगीटांड़ तथा महेशलुंदी गांव में 25 एकड़ गैर जमरूआ जमीन चिह्नित की है, जो सीसीएल के अधीन है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सीसीएल के एमडी से एनओसी मांगा है।उल्लेखनीय है कि झारखंड में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था। सेकेंड फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो चुका है। थर्ड फेज फेज में खूंटी तथा गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है। योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 60 परसेंटराशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जबकि 40 परसेंट राशि स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ता है।

पलामू, दुमका तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली है मान्यता 
स्टेट में पूर्व से संचालित तीनों नए मेडिकल कॉलेजों (पलामू, दुमका तथा हजारीबाग) को नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता दिलाना भी जरूरी है। शिक्षकों तथा जरूरी संरचनाओं के अभाव में नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस वर्ष इसमें एडमिशन की मंजूरी प्रदान नहीं की। जरूरी संरचनाओं को पूरा करने का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक आवश्यक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे पहले, वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में यह अंडरटेकिंग देने के बाद तीनों मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति मिली थी कि स्टेट गवर्नमेंट सभी कमियों को तीन माह में दूर कर लेगी।