झारखंड:हाईकोर्ट से MLA बसंत सोरेन और कारोबारी रवि केजरीवाल को नोटिस, ED से पूजा सिंघल केस में दायर PC तलब
झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के अनुज सह दुमका के जेएमएम एमएलए बसंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जेएमएम से निष्कासित किये जा चुके बिजनसमैन रवि केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के अनुज सह दुमका के जेएमएम एमएलए बसंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जेएमएम से निष्कासित किये जा चुके बिजनसमैन रवि केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है।
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डीसी के माध्यम से एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश
कोर्ट ने डीसी के माध्यम से एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन ED द्वारा पूजा सिंघल मामले में दायर की गई PC(प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) मांगी है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि उक्त दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। ईडी की ओर से एडवोकेट अमित दास कोर्ट के समक्ष उपास्थित हुए। झारखंड गवर्नमेंट की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और सुप्रीम कोर्ट के सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा। हाई कोर्ट में आज सिर्फ शेल कंपनी मामले पर ही सुनवाई हुई है। मनरेगा व माइनिंग लीज मामले पर सुनवाई नहीं हुई।
उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सरकार की ओर से मामले की मेंटनेंसिबलिटी पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला होईकोर्ट को करने के लिए कहा था। सरकार की ओर से बार-बार मामले की सुवनाई रद करने की भी मांग की जाती रही है। मगर हाईकोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है। बार-बार सुनवाई जारी रखने की बात की जा रही है।
इस मामले के याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा हैं। उन्होंने राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में एडवोकेट राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है। यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है। इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जा रहा है। इसलिए याचिका के माध्यम से कोर्ट से जांच की मांग की गई है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है। इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।