झारखंड: अब ट्रैक्टर के अलावा हाइवा और डंपर से भी हो बालू का ट्रांसपोर्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया आदेश
रांची। झारखंड में अब पहले की तरह बालू का ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की गाड़ियों से होगा। ट्रैक्टर के अलावा हाइवा व डंपर से भी बालू का ट्रांसपोर्टेशन की जायेगी। गवर्नमेंट की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है। स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के सभी जिलों के डीसी को यह निर्देश दिया था कि मानसून अवधि में बालू के माइनिंग पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन किया जाए।
गवर्नमेंट ने सोमवार को नोटिफेकिशन जारी कर स्पष्ट किया है कि अब राज्य में पहले की तरह बालू का ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की गाड़ियों के द्वारा किया जायेगा। माइंस सेकरेटरी ने कहा है कि झारखंड बालू ट्रक एसोसिएशन के ज्ञापन पर विचार करने व सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद गवर्नमेंट ने अपने पूर्व के आदेश को कैंसिल कर यह नया आदेश जारी किया है। माइंस सेकरेटरी ने सभी डीसी को जारी लेटर में कहा है कि 24 जून, 2020 को स्टॉक स्थल से बालू का ट्रासंपोर्टेशन सिर्फ ट्रैक्टर से करने और बड़े वाहनों हाइवा, डंपर आदि का स्टॉक स्थल से बालू का उठाव पूर्व की भांति नियमानुकूल सभी प्रकार के वाहनों से करने की अनुमति दी जाती है।
बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन में हर्ष
बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के निर्णय का स्वागत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन को बधाई दी है। धनबाद जिला जेएमएम के उपाध्यक्ष मुकेश सिंह पिछले सात जुलाई को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर समस्या के निदान के लिए मांगपत्र दिया था। सीएम से सभी वाहनों से बालू ढुलाई करने की अनुमति दिए की मांग की गयी थी।