Jharkhand : कांग्रेस की एक्स MLA ममता देवी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दोनों केस में सजा पर लगायी रोक

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले रामगढ़ के एक्स एमएलए ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक्स एमएलए की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता देवी फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकेंगी।

Jharkhand : कांग्रेस की एक्स MLA ममता देवी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दोनों केस में सजा पर लगायी रोक
ममता देवी (फाइल फोटो)।
  • विधानसभा चुनाव लड़ेगी ममता

रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले रामगढ़ के एक्स एमएलए ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक्स एमएलए की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता देवी फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकेंगी।
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हाईकोर्ट जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने मंगलवार को ममता देवी की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए दो अलग-अलग केसों में मिली सजा पर रोक लगा दी है। ममता देवी इस केस में पहले से ही बेल पर हैं। मामले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा। वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ममता देवी के समर्थकों में खुशी का माहौल है।  
एक्स एमएलए ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनायी थी। ममता देवीको एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को पांच साल की सजा मिली थी। वहीं गोला गोलीकांड मामले में चार4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को दो-दो साल की सजा सुनायी थी। दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गयी थी।
यह है मामला
गोला ब्लॉक के टोनागातू में इनलैंड पावर प्लांट निर्माण किया गया था। इसके निर्माण के समय कई ग्रामीण यहां से विस्थापित हुए थे। इनलोगों को हटाने से पहले नौकरी, मुआवजा और रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। प्रबंधन ने अपने कहे के अनुसार कुछ लोगों को नौकरी तो दी लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हे पर्याप्त सुविधा और रोजगार नहीं दिया गया। इसी मांग को लेकर 29 अगस्त, 2016 को तत्कालीन पार्षद ममता देवी एवं राजीव जायसवाल के नेतृत्व में यहां पर धरना- प्रदर्शन का आयोजन किया गया था।
पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई थी झड़प
धरना- प्रदर्शन के दौरान अचानक पुलिस और आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पथराव हो गया। धीरे धीरे यह रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी। 43 लोग घायल हो गये। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्कालीन सीओ की गाड़ी में आग लगा दी। इसे लेकर गोला और रजरप्पा पुलिस स्टेशन में अलग-अलग मामला दर्ज किया गया था।

हजारीबाग कोर्ट ने ममता देवी समेत 13 को किया था दोषी करार
हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पवन कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए रामगढ़ की एमएलए समेत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी थी। उन्हें आईपीसी की धारा 333 और 307 के तहत पांच साल की सजा सुनायी गयी थी। 148 और 332 के तहत दो साल की सजा के साथ साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।