मुंबई: क्रूज ड्रग्स पार्टी केस:शाहरुख खान का बेटा आर्यन सात अक्टूबर तक NCB रिमांड पर, जोगेश्वरी से पेडलर पकड़ाया

मुंबई की किला कोर्ट ड्रग्स मामले में अरेस्ट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सात अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान NCB ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ अरेस्ट अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को सातअक्टूबर तक का ही रिमांड मंजूर किया। अन्य पांच आरोपियों विक्रांत छोकर, इश्मीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी सात अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेज दिया गया है।

मुंबई: क्रूज ड्रग्स पार्टी केस:शाहरुख खान का बेटा आर्यन सात अक्टूबर तक NCB रिमांड पर, जोगेश्वरी से पेडलर पकड़ाया
  • मामले में अब तक 10 लोगों की अरेस्टिंग

मुंबई। मुंबई की किला कोर्ट ड्रग्स मामले में अरेस्ट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सात अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान NCB ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ अरेस्ट अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को सातअक्टूबर तक का ही रिमांड मंजूर किया। अन्य पांच आरोपियों विक्रांत छोकर, इश्मीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी सात अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेज दिया गया है।

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सुनवाई के दौरान NCB ने कोर्ट को आरोपियों से बरामद ड्रग्स की जानकारी दी। पार्टी ऑर्गनाइजर्स और पैडलर्स का भी उल्लेख किया गया।  सवाल उठा कि क्रूज पर तो 1300 लोग थे, फिर चंद लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? इस पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा- खान (आर्यन) वहां ड्रग्स बेचने के लिए नहीं गये थे। अगर वो चाहते तो पूरा शिप भी खरीद सकते थे। अगर जांच ही करनी है तो शिप पर एक हजार लोग थे, उनकी भी जांच कीजिए।
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में NCB ने सप्लायर को दबोचा
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में NCB ने ने जोगेश्वरी से सप्लायर को अरेस्ट किया है। इसके पास से पांच लाख की MD बरामद की गई है। आज ही एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। NCB दोनों पेडलर्स को कल कोर्ट में पेश कर सकती है। इसके साथ ही आज क्रूज से जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें भी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मामले में अब तक कुल 10 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है।
बेल देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता

किला कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा- NDPS एक्ट के तहत सभी क्राइम नन बेलेबल हैं। इसलिए बेल देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं।आरोपियों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी हैं।आरोपी भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। आरोपियों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को सात अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया।

इससे पहले NCB ने बताया कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुआ है। उनके चैट से पता चला है कि वे ड्रग्स खरीदने-बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं।एडवोकेट  सतीश मानशिंदे ने आर्यन की ओर से कहा कि मैं अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मांग रहा हूं। सच्चाई ये है कि मुझे (मुवक्किल यानी आर्यन) क्रूज पर कस्टडी में नहीं लिया गया। मुझे वहां स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। मैं एक दोस्त के साथ वहां गया था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि क्रूज पर मुझे कौनसा केबिन अलॉट किया गया था।मैंने क्रूज पर जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया और न ही मैं किसी ऑर्गनाइजर को जानता हूं। जो पंचनामा तैयार किया गया है, उसमें मोबाइल के अलावा मुझसे किसी तरह की बरामदगी नहीं दिखाई गई है। दोस्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके पास छह ग्राम चरस थी। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं।रिमांड मांगने के लिए जो बरामदगी दिखाई गई है, वो हममें से किसी के पास से बरामद नहीं हुई। यह बरामदगी दूसरे आरोपियों से हुई है और मुझे इससे जोड़ा जा रहा है। पूछताछ के दौरान मेरे वॉट्सअप चैट्स डाउनलोड किये गये। अब ये दावा किया जा रहा है कि मैं इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ हूं।
आर्यन की ओर से दलील में कहा गया कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जितना वक्त मैंने विदेश में गुजारा, मेरा किसी ड्रग ट्रैफिकिंग, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे चैट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स या किसी और चीज से यह कतई साबित नहीं होता कि मेरा इस मामले से कोई संबंध है।अगर ड्रग्स के बारे में कोई बातचीत हुई भी है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ हूं। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी सेक्शन 27ए हटाई गई थी। इसलिए मुझे रिमांड पर भेजने के बजाए बेल दी जाए। रिकवरी की भी अब कोई जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए हिरासत में रखे जाने की कोई वजह बनती है।
ASG का जवाब

हम कस्टडी की अर्जी लगा रहे हैं। इसके पहले जमानत कैसे मांगी जा सकती है। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि बहस से ऐसा लगता है कि वकील (मानशिंदे) पुलिस कस्टडी चाहते हैं और इसके साथ ही उन्हें अपने मुवक्किल के लिए बेल भी चाहिए।इस पर मानशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वॉट्सअप चैट्स के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस मामले में रिया चक्रवर्ती केस का हवाला भी दिया।ASG ने कहा कि आरोपी आर्यन शिप पर बुलावे के बाद गया था। वह वहां उन लोगों के बीच मौजूद था, जिन्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। उनके और दूसरे लोगों के बीच नशीली दवाओं के बारे में बातचीत हो रही थी। इन सभी बातों की गहन जांच होनी चाहिए।
मैसेज में जिन बातों का जिक्र है वो रिमांड की सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता, लेकिन अज्ञात लोगों के साथ चैट है। थोक खरीदी का भी चैट में जिक्र है। इसकी जांच होनी चाहिए।इससे पता चलता है कि आर्यन और बाकी लोगों के बीच कुछ कनेक्शन था। सभी नियमित संपर्क में थें। इसमें सप्लायर को समझा जा सकता है। यह किसी को पूरी तरह से निर्दोष दिखा सकता है।आप उन व्यक्तियों की कस्टडी में पाये गये जिनके पास यह प्रतिबंधित सामग्री पाई गई थी। ड्रग्स डीलर्स के साथ आपकी बातचीत होती है। ये सभी परिस्थितियां जांच की ओर ले जा रही हैं। हम जांच के प्रारंभिक चरण में हैं। इसलिए जमानत पर अभी विचार करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट हिरासत के लिए समय बढ़ाने पर विचार करे।
क्रूज के छह मेंबर कस्टडी में
NCB की एक टीम ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर खड़े क्रूज पर दोबारा पहुंचकर रेड की, जहांसे टीम को ड्रग्स बरामद हुए हैं। टीम ने यहां से छह और लोगों को कस्टडी में लिया है। ये लोग क्रूज की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। इनके नाम आर्यन की मोबाइल चैट में सामने आये थे। उन्हें NCB ऑफिस लाकर पूछताछ की गयी। रेव पार्टी मुंबई से गोवा के बीच रास्ते में होनी थी। रेड पड़ने के बाद इसे वापस मुंबई ले आया गया है।
शाहरुख से बात कर रोने लगा आर्यन,परिवार के लोगों से दो बार की थी बात

NCB ऑफिस से पहलबाह आर्यन ने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देने के लिए अपने पि शाहरुख खान की मैनजेर के मोबाइल फोन पर की गई थी। सोर्सेज का अनुसार आर्यन ने इस दौरान लगभग तीन  मिनट तक बात की थी। इस दौरान NCB के अफसर भी उनके आसपास मौजूद थे। अपनी गिरफ्तारी की बात बताते हुए आर्यन लगातार रोते रहे और सिर्फ यही कहते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है।
दूसरा फोन नियम के मुताबिक, आर्यन खान ने कस्टडी दिये जाने के बाद NCB ऑफिस से किया था। इस बार उनकी बात अपने पिता शाहरुख खान से हुई। सूत्रों के मुताबिक हेलो बोलने के बाद से वे लगभग 30 सेकेंड तक रोते रहे। इसके बाद पिता की ओर से कुछ कहने के बाद वे शांत हुए, लेकिन उनकीत आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
आर्यन के लिए लाया गया था बाहर का खाना
NCB टीम ने उन्हें क्रूज से उतारने से पहले उनके सामान को भी जब्त किया था। रात में सोने से पहले आर्यन ने अपने कपड़े चेंज किए। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी सामने आ रही है कि आर्यन और कस्टडी में मौजूद अन्य तीन आरोपियों के लिए बाहर से खाना आया था। यह खाना NCB की टीम द्वारा ही पूरी निगरानी में लाया गया था।