नई दिल्ली:NGT ने देशभर में पटाखों पर लगाया बैन, जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है वहां केवल ग्रीन पटाखों को ब्रिकी और यूज

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) देशभर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुएदिल्ली-एनसीआर में ब्रिकी-यूजपर आज रात से 30 नवंबर तक बैन लगा दिया है। देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिये हैं। 

नई दिल्ली:NGT ने देशभर में पटाखों पर लगाया बैन, जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है वहां केवल ग्रीन पटाखों को ब्रिकी और यूज
  • सिर्फ दो घंटे के लिए मिली छूट
  • दिल्ली-NCR सहित इन शहरों में आज रात से ही पटाखों की ब्रिकी-यूज पर बैन

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) देशभर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुएदिल्ली-एनसीआर में ब्रिकी-यूजपर आज रात से 30 नवंबर तक बैन लगा दिया है। देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिये हैं। 

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है वहां केवल ग्रीन पटाखों को ब्रिकी और यूजकिया जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है। यह छूट दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नये साल के लिए दी गई है। 
उल्लेखनीय है कि इससे पहले एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में पटाखों पर बैन वाली याचिका पर इन राज्यों से जवाब मांगा गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने इस संदर्भ में अपना जवाब एनजीटी को भेज दिया था, जिसके बाद एनजीटी ने आज आदेश जारी किया। 

दिल्ली गवर्नमेंट पहले ही राजधानी में दिवाली पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगा चुकी है। एनजीटी के आदेश से पहले देश के कई राज्यों में पटाखे जलाने बैन लगाया था। इसमें हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अब पटाखों जलाने को लेकर रोक लगा दी है। BMC ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे के बीच 'फूलझड़ी', 'अनार' जैसे ध्वनिहीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है।