नई दिल्ली: देश में अब सिर्फ BIS Certification वाली हेलमेट की ही प्रोडक्ट व सेल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया आदेश
सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से बीआईएस सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट की ही सेल व प्रोडक्ट को देश में जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स (क्वालिटी कंट्रोल) के तहत एक आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से बीआईएस सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट की ही सेल व प्रोडक्ट को देश में जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स (क्वालिटी कंट्रोल) के तहत एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सिर्फ BIS Certification वाली हेलमेट की ही सेल व प्रोडक्शन किया जा सकेगा।
गवर्नमेंट के आदेश का मतलब यह है कि केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट ही अब देश में बेचा जायेगा। ऐसा करने से देश में कम गुणवत्ता वाले टू व्हीलर हेलमेट की सेल पर रोक लग सकेगी। इससे टू व्हीलर वैकिल से एक्सीडेंट कम होगी।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार देश के मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडिया मे हल्के हेलमेट के लिए रोड सेफ्टी पर एक समिति बनाई गई थी। समिति में एम्स डॉक्टर और बीआईएस के अफसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। वर्ष 2018 मार्च 2018 में बनी समिति ने हल्के और गुणवत्तापूर्ण हेलमेट बनाने की सिफारिश की थी।
अब इन सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में मिनिस्टरी ने आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी टू व्हीलर चालक हेलमेट पहने यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी हैं। समिति की अनुशंसा के आधार पर बीआईएस ने हल्के हेलमेट बनाने संबंधी स्पेसिफिकेशन को संशोधित किया है। उल्लेखनीय है कि आंकड़ों के अनुसार देश में एक साल में लगभग 1.7 करोड़ टू व्हीलर वैकिल का प्रोडक्शन होता है।