मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा, सूरत कोर्ट से बेल भी मिली
कांग्रेस एमपी राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में कोर्ट उन्हें बेल भी मिल गई है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।
अहमदाबाद। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में कोर्ट उन्हें बेल भी मिल गई है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें:Dhanbad: कतरास के पार्क में नाबालिग के साथ गैंगरेप, दो अरेस्ट
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा
राहुल के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है। जज ने राहुल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल की बातों से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो समाज में क्या संदेश जायेगा? इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए।
सत्य मेरा भगवान
राहुल गांधी ने कोर्ट से सजा मिलने के बाद ट्वीट किया है। राहुल ने महात्मा गांधी की पंक्तियों को ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।" वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
आरपो है कि कांग्रेस एमपी राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर टिप्पणी का मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?"। उनके इस बयान के बाद बीजेपी एमएलए और गुजरात के एक्स सीएम पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णेश मोदी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी शिकायत पर सूरत शहर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एच एच वोरा कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। दोनों पक्षों की ओर से चली लंबी बहस गत शुक्रवार को पूरी हुई। राहुल इस मामले में पिछली बार अक्टूबर 2021 को कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। वहीं, राहुल के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं हैं और कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल के वकील ने सफाई में कहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी व अन्य के नाम लेकर टिप्पणी की थी ना कि समाज पर।
पूर्णेश मोदी
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में पूर्णेश मोदी ने गुजरात में केस दर्ज कराया था। आज कानूनी लड़ाई के बाद बीजेपी नेता के पक्ष में फैसला पूर्णेश मोदी गुजरात की सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं। वहीं, मोदी पेशे से एक अधिवक्ता भी हैं। वह पहली बार गुजरात की तेरहवीं विधानसभा के उपचुनाव में जीतकर सदन में पहुंचे थे। साल 2013 के बाद से लगातार पूर्णेश मोदी चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराते आये हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्णेश मोदी को 1 लाख 11 हजार 615 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इकबाल दाऊद पटेल को 77 हजार 882 वोटों के अंतर से हराया था।पूर्णेश मोदी विधायक के अलावा, 2009-12 और 2013-16 में सूरत नगर भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सदन में गुजरात सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के सदस्य के रूप में 12 अगस्त 2016 से 25 दिसंबर 2017 तक संसदीय सचिव के पद पर भी काम किया है।