Asaram Bapu: शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को उम्रकैद, 2013 में दो बहनों ने दर्ज कराया था FIR
गुजरात के गांधीनगर की एक कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के एक दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आसाराम पर दो बहनों ने साल 2013 में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।आसाराम अभी जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर की एक कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के एक दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आसाराम पर दो बहनों ने साल 2013 में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।आसाराम अभी जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश
शिष्या से दुष्कर्म के जोधपुर में आसाराम के खिलाफ पॉस्को के तहत मामला दर्ज होने के बाद अक्तूबर, 2013 में सूरत की एक शिष्या ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इसमें शिष्या ने 1997 से 2006 के बीच कई बार रेप के आरोप लगाये थे। इस मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट के अतरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित शिष्या ने 2013 में आसाराम समेत सात अन्य के खिलाफ अक्तूबर 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी। एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अन्य छह आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए आसाराम को दोषी माना था। कोर्ट में आसाराम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है।
22 साल पुराना है केस
शिष्या से दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है। 2001 में सूरत स्थित आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में अक्तूबर 2013 को एफआईआर दर्ज की गई थी। आसाराम की शिष्या रही पीड़ित ने कुल सात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से इस मामले की सुनवाई गांधीनगर की सेशन कोर्ट में चल रही थी। सेशन कोर्ट ने 29 जनवरी को इस मामले में अन्य छह आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए आसाराम बापू को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आसाराम को सेक्शन 342, 357, 376, 377 के तहत दोषी करार दिया पाया था। इस मामले की एफआईआर अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने आसाराम समेत छह अन्य के खिलाफ जनवरी, 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 101 गवाहों के बयान भी दर्ज किए थे।
गुरु पूर्णिमा के दिन किया था दुष्कर्म
पीड़िता के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन आसाराम ने मुझे वक्ता के रूप में चुना था। इसके बाद आसाराम के फार्महाउस शांति वाटिका में मुझे बुलाया गया। आश्रम का एक अन्य व्यक्ति मुझे आसाराम के फार्म हाउस ले गया। जहां आसाराम ने हाथ-पैर धोकर मुझे कमरे के अंदर बुलाया। बाद में मुझे एक कटोरी घी मंगवाने को कहा। इसके बाद आसाराम ने सिर की मालिश करने को कहा। मालिश करते समय ही आसाराम ने गंदी हरकतें करना शुरू कर दीं। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन आसाराम ने मुझे समर्पण करने को मजबूर किया। इसके बाद आसाराम ने जबरन दुष्कर्म के बाद अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया।
जोधपुर जेल में बंद है आसाराम
आसाराम बापू दुष्कर्म के एक अन्य मामले में जोधपुर जेल में बंद है। कोर्ट ने 16 साल की बच्ची के दुष्कर्म के मामले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पिछले 10 साल से जेल में बंद आसाराम की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। पिछले दिनों आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई थी। इसमें आसाराम ने कोर्ट से उम्र को देखते हुए बेल पिटीशन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया था। सूरत दुष्कर्म मामले में सजा के ऐलान के बाद आसाराम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं।