बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बेल कैंसिल करने की मांग वाली याचिका खारिज
झारखंड के बाघमारा से बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से ढुल्लू महतो को मिली बेल कैंसिल करने की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। झारखंड के बाघमारा से बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से ढुल्लू महतो को मिली बेल कैंसिल करने की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि इस मामले में बेल कैंसिल करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है।
कतरास की रहने वाली एक महिला लीडर ने हाई कोर्ट से ढुल्लू महतो को मिली बेल कैंसिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एमएलए ढुल्लू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में वे बरी हो गये हैं। कई मामलों में उनके खिलाफ गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में यौन शोषण मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है।हाई कोर्ट से मिली बेल के बाद ढुल्लू महतो जेल से बाहर हैं। यौन शोषण मामले में वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस मामले में पुलिस को एफआइआर दर्ज करने में एक साल लग गये थे। ऐसे में एमएलए की बेल कैंसिल कर देनी चाहिए।
फ्लैश बैक
कतरास की रहने वाली महिला लीडर ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगायी थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर एमएलए ढुल्लू के खिलाफ कंपलेन के एक साल बाद एफआइआरदर्ज हुई थी। फरार चल रहे ढुल्लू ने बाद में इस मामले में ढुल्लू महतो ने कोर्ट में सरेंडर किया था। वर्ष 2020 की जुलाई में झारखंड हाई कोर्ट से एमएलए को बेल मिली थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी।