तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, राहत, गुजराती ठग वाले बयान पर अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगी रोक
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सु्प्रीम कोर्ट ने गुजराती ठग वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करतेहुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सु्प्रीम कोर्ट ने गुजराती ठग वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करतेहुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है।
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यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव को लोअर कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। तेजस्वी यादव गुजराती ठग बयान वाले मानहानि केस की अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस केस को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करनेकी अर्जी दी है।
गुजराती ठग केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी को कोर्ट में पेश होनेका आदेश दिया था।सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी की कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी को तलब किया था। उन्हें 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। इसके बाद तेजस्वी के वकील की ओर से अहमदाबाद कोर्ट में पेशी सेछूट की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए चार नवंबर तक पेशी सेछूट दी थी।
यह है मामला
मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत मेंकहा था कि केवल गुजराती ही ठग होते हैं। बैंकों का पैसा लेकर भागनेवालों को माफ किया जा रहा है। इसके बाद गुजरात के एक बिजनसमैन एवं सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने उनके खिलाफ अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाये कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं।