बिहार: पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने पर बेवजह मोबाइल यूज करने पर होगी कार्रवाई, DGP ने जारी किया आदेश

बिहार में अब ड्यूटी के दौरान पुलिस अफसर व पुलिसकर्मी मोबाइल का अनावश्यक यूज नहीं कर पायेंगे। बिहार पुलिस के जवान और अफसर अगर ड्यूटी के दौरान बेवजह मोबाइल चलाते नजर आये तो उन पर कार्रवाई होगी। 

बिहार: पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने पर बेवजह मोबाइल यूज करने पर होगी कार्रवाई, DGP ने जारी किया आदेश
  • कांस्टेबल और अफसरों पर भी नियम होंगे लागू

पटना। बिहार में अब ड्यूटी के दौरान पुलिस अफसर व पुलिसकर्मी मोबाइल का अनावश्यक यूज नहीं कर पायेंगे। बिहार पुलिस के जवान और अफसर अगर ड्यूटी के दौरान बेवजह मोबाइल चलाते नजर आये तो उन पर कार्रवाई होगी। 
पुलिस हेडक्वार्टर ने पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान अनावश्यक मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग मनोरंजन के लिए करने पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन अनुशासनहीनता मानी जायेगी। इस बाबत डीजीपी एसके सिंघल ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस अफसर और पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान विशेष परिस्थिति को छोड़कर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग ना करें।
आदेश के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर बनाये रखने, वीआईपी ड्यूटी, यातायात व्यवस्था, चौक-चौराहों या अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस अफसरों और जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस दौरान ड्यूटी के मद्देनजर इन्हें सजग रहना जरूरी होता है। कई ऐसे मामले सामने आये हैं जब ड्यूटी के दौरान पुलिस अफसरों और जवानों द्वारा बेवजह मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल का अनावश्यक इस्तेमाल या फिर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से जुड़कर मनोरंजन करते हैं। इससे कर्तव्य के दौरान पुलिसकर्मियों का ध्यान भटकता है। कार्यक्षमता और दक्षता भी प्रभावित होती है। यह अनुशासनहीनता का भी परिचायक है। इससे आम लोगों के बीच पुलिस की छवि न सिर्फ धूमिल होती है बल्कि मामले उजागर होने पर पुलिस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 
डीजीपी ने पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य के दौरान (विशेष परिस्थिति को छोड़कर) मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सभी प्रभाग के प्रभारी के साथ रेंज आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी और कमांडेंट को इसकी कॉपी भेज दी गई है। आदेश के उल्लंघन की सूरत में इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई करने को भी कहा गया है।