Bihar: अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज, अब बेल के लिए पटना हाईकोर्ट जायेंगे

बिहार के बाहुबली लीडर व एक्स एमएलए अनंत सिंह उर्प छोटे सरकार को पटना कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एक्स एमएलए की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए हम आपको बेल नहीं दे सकते।

Bihar: अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज, अब बेल के लिए पटना हाईकोर्ट जायेंगे
अनंत सिंह (फाइल फोटो)।

पटना। बिहार के बाहुबली लीडर व एक्स एमएलए अनंत सिंह उर्प छोटे सरकार को पटना कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एक्स एमएलए की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए हम आपको बेल नहीं दे सकते।

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मोकामा गोलीकांड पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ ही सरकार के पक्ष को भी जाना। इसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम आपको फिलहाल जमानत नहीं दे सकते हैं।
उल्लेखनीय कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एफआइआर दर्ज करायी गयी थी। गोलीकांड के बाद अनंत सिंह ने 24 जनवरी को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. तभी से वह बेऊर जेल में बंद हैं. इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनका एक समर्थक भी जेल में है। सोनू-मोनू गैंग का सरगना सोनू सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मोनू अभी भी फरार है।
हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं अनंत सिंह
सोर्सेज के मिली जानकारी के मुताबिक पटना कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत सिंह अब सोमवार को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।