सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नये जजों की प्रोमोशन को दी मंजूरी

सेंट्रल गवर्नमेंट ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच नये जजों की प्रोमोशन की मंजूरी दी। सेंट्रल लॉ मिनिसटर किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 

सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नये जजों की प्रोमोशन को दी मंजूरी
  •  सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 24 घंटे के भीतर लिया फैसला

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच नये जजों की प्रोमोशन की मंजूरी दी। सेंट्रल लॉ मिनिसटर किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 

यह भी पढ़ें:JMM 51st Foundation Day Dhanbad: बाहरियों ने झारखंड को बनाया चारागाह: हेमंत सोरेन


पांचों जज छह फरवरी को शपथ लेंगे। कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम चीफ जस्टिस और दो जस्टिस के नामों की सिफारिश की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जिन पांच नये जस्टिस की नियुक्तियों को मंजूरी दी, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कार्य शक्ति बढ़ेगी
सुप्रीम कोर्ट में इन पांच जस्टिस के शपथ लेने के बाद न्यायालय की कार्य शक्ति 32 हो जायेगी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत कार्य शक्ति सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित 27 है। जबकि इसकी क्षमता 34 है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें, जिससे परेशानी हो। इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी सिफारिश अगले पांच दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे की भीतर ही शनिवार को पांचों सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है। कॉलेजियम के सदस्य जज ही होते हैं। वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नये जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं। मंजूरी मिलने के बाद जजों को अपॉइंट किया जाता है। देश में कॉलेजियम सिस्टम साल 1993 में लागू हुआ था। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। CJI इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अलावा चार मोस्ट सीनियर जज होते हैं। अभी इसमें छह जज हैं।

सेंट्रल अपना प्रतिनिधि शामिल करने के लिए CJI को लिखा था लेटर
सेंट्रल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 16 जनवरी को CJI को पत्र लिखकर कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही थी। सेंट्रलके रुख का जवाब देने के लिए CJI की अगुआई में कॉलेजियम ने तय किया कि इस बार सारे मामले को सार्वजनिक किया जाए।