धनबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को उम्रकैद,पोस्को के स्पेशल जज ने सुनाया फैसला
पोस्को के स्पेशल जज प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग लड़की का किडनैप कर रेप करने के मामले में मंगलवार को कालूबथान निवासी जेल में बंद विष्णु मल्लिक को पोस्को एक्ट की धारा 6 में उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।भादवि की धारा 366 में दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की साधारण कैद काटनी होगी।
धनबाद। पोस्को के स्पेशल जज प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग लड़की का किडनैप कर रेप करने के मामले में मंगलवार को कालूबथान निवासी जेल में बंद विष्णु मल्लिक को पोस्को एक्ट की धारा 6 में उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।भादवि की धारा 366 में दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की साधारण कैद काटनी होगी।
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यह है मामला
16 वर्षीया पीड़िता 29 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे अपने गांव के समीप बांसबौना जंगल में मवेशियों को चरा रही थी। गांव का विष्णु मल्लिक (20) उसके पास आया और शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर कर बाइक पर बैठा कर जबरन पानागढ़ ले गया।विष्णु ने अपनी दीदी के घर लड़की को एक सप्ताह तक रखा। जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब पीड़िता के पिता ने विष्णु के घरवालों पर दबाब बनाया तो वह लड़की को लेकर अपने गांव लौटा और उसे अपने घर में ही रखा।
बाद में घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने माता-पिता को दी। पीड़िता की कंपलेन पर निरसा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गयी। केस के आइओ ने 31 अक्तूबर 2019 को आरोप पत्र समर्पित किया।कोर्ट ने चार मार्च, 2020 को आरोप तय कर केस का विचारण शुरू किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की गवाही करायी।