धनबाद: 17 से 24 जून तक मनाए जाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाइडलाइन्स जारी
वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 17 जून के सुबह 6:00 बजे से 24 जून 2021 को सुबह 6:00 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कुछ शर्तों के साथ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने दिशा निर्देश जारी किये है।
- गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत की जायेगी सख्त कार्रवाई
धनबाद। वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 17 जून के सुबह 6:00 बजे से 24 जून 2021 को सुबह 6:00 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कुछ शर्तों के साथ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने दिशा निर्देश जारी किये है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाइडलाइंस के संबंध में डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार जिले में सभी दुकानें चार बजे अपराह्न तक खुली रहेगी। शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सब्जी, राशन, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिल्क आउटलेट को छोड़कर, बंद रहेंगी। उपरोक्त निर्देश दवाई दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, मिल्क आउटलेट, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, होम डिलीवरी एवं टेकअवे करने वाले रेस्टोरेंट, नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस पर लागू नहीं होगा।
डीसी ने बताया कि गाइडलइन के अनुसार सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल और पार्क, समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।एक स्थान पर 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति। विवाह समारोह घर या कोर्ट में संपन्न हो सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इसका आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, पटाखे पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर तथा बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। साथ ही राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक जारी रहेगी।स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।नई गाइडलाइन के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार लगाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वहां 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए गोलाकार बनाकर 2 गज की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
संध्या पांच बजे से सुबह छह बजे तक हवाई या रेल यात्रा करने वाले, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले अथवा कोविड-19 ड्यूटी करने वालों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। अन्य राज्य या जिले से आनेवाले लोगों के लिए सात दिन कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा।कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या अपना चेहरा ढके किसी भी सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा या किसी भी सार्वजनिक स्थल या दुकान पर नहीं जायेगा। डीसी ने कहा कि उपरोक्त गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।