धनबाद: बरटांड़ जनता मार्केट की दुकान खाली करने का आदेश, झारखंड आवास बोर्ड ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने बरटांड़ स्थित जनता मार्केट को 24 घंटे में खाली करने का आदेश दिया है। आवास बोर्ड के स्टाफ ने गुरुवार की शाम दुकानों पर खाली करने का नोटिस चिपकाया है। बोर्ड के आदेश के विरोध में दुकानदारों ने बरटांड़ मेन रोड को जाम कर दिया। पुलिस की पहल के बाद आंदोलन कर रहे सड़क से हटे।

धनबाद: बरटांड़ जनता मार्केट की दुकान खाली करने का आदेश, झारखंड आवास बोर्ड ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
  • 60 दुकानों पर चिपकाया खाली खाली करने का नोटिस
  • 12 फरवरी को सील हो जायेगा मार्केट
  • जनप्रतिनिधि, डीसी व एसडीएम से आज मिलेंगे दुकानदार

धनबाद। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने बरटांड़ स्थित जनता मार्केट को 24 घंटे में खाली करने का आदेश दिया है। आवास बोर्ड के स्टाफ ने गुरुवार की शाम दुकानों पर खाली करने का नोटिस चिपकाया है। बोर्ड के आदेश के विरोध में दुकानदारों ने बरटांड़ मेन रोड को जाम कर दिया। पुलिस की पहल के बाद आंदोलन कर रहे सड़क से हटे।

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दुकानदारों का कहना है कि बुधवार को आवास बोर्ड के स्टाफ हाउसिंग बोर्ड की अतिक्रमित जमीन खाली करने का नोटिस चिपका दिया।  हाउसिंग बोर्ड मनमानी पर उतर आया है। इतने कम समय में वे लोग कैसे दुकान खाली हो सकता है। वे लोग बिजली बिल, ट्रेड लाइसेंस व अन्य टैक्स रहे हैं। अचानक खाली करने का नोटिस देना गलत है। दुकानदारों ने शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों, डीसी संदीप सिंह और एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी से मिल अपनी पीड़ा सुनायेंगे।
जनता मार्केट में 60 दुकानों पर लटकी विस्थापन की तलवार
आवास बोर्ड के सोर्सेज के अनुसार जनता मार्केट में 60 दुकानें अतिक्रमित हैं। इन दुकानों बोर्ड की जमीन खाली करने को कहा गया है। अनिल साव, सत्यपाल, दशरथ मल्लिक, सुक्रिया देवी, गैर मल्लिक, सत्यनारायण मल्लिक, शंभु मल्लिक, शुकर मल्लिक, सहदेव मल्लिक, सोना मल्लिक, शुभाशीष मुखर्जी, फागू मल्लिक, बेलू मल्लिक, बबलू दास, कैलाश राम, सुमित्रा देवी को नोटिस दिया गया है। 
1993 से चल रही मालिकाना हक की लड़ाई
जनता मार्केट के मालिकाना हक की लड़ाई वर्ष 1993 से चल रही है। 2017 में हाइकोर्ट का फैसला आवास बोर्ड के पक्ष में आया था। दुकानदारों के अनुसार लखन चंद्र प्रमाणिक व आशीष चौधरी इस प्लॉट को अपना बताते हैं। पार्टनरशिप पर दोनों ने जनता मार्केट बनाया है। दुकान बनाकर रेंट पर लगाया है।पिछले तीस साल से दुकानदार रेंट दे रहे हैं। यहां के सभी दुकानदार बिजली बिल, ट्रेड लाइसेंस व अन्य सभी तरह के टैक्स दे रहे हैं।
हाउसिंग बोर्ड रेंट फिक्स करें,दुकानदार पेमेंट करेंगे
दुकानदारों ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड रेंट फिक्स कर दें वे लोग पेमेंट करेंगे। 30 सालों से दुकान चला रहे हैं। इससे परिवार का भरण-पोषण हो रहा है। दुकान खाली कराने के बाद वे लोग रोड पर आ जायेंगे। खाली कराने का मामला 2017 में भी मामला उठा था। उस समय सरकार ने रेंट पर दुकान आवंटन की बात कही थी। हाउसिंग बोर्ड की ओर से दो-तीन बार दुकानों की मापी भी करायी गयी थी।
हाउसिंग बोर्ड कार्यपालक अभियंता अनुप सामंता ने कहा है कि गलत तरीके से मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हाइकोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है। दुकानदारों को खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। मार्केट  12 फरवरी को सील कर दिया जायेगा। हाइकोर्ट का रिमाइंडर नोटिस है। ऐसे में मार्केट सील किया जायेगा।