धनबाद: संजीव सिंह की अवमानना याचिका पर अभियोजन ने दिया जवाब, कहा- दुमका सेंट्रल जेल प्रशासन क्यों कर रहा देर, कहना मुश्किल

झरिया के एक्स बीजेपी एमएलए संजीव सिंह को पुन: धनबाद जेल भेजने के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दुमका सेंट्रल जेल प्रशासन क्यों देर कर रहा है? इस बारे में धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट बताने की स्थिति में नहीं हैं।

धनबाद: संजीव सिंह की अवमानना याचिका पर अभियोजन ने दिया जवाब, कहा- दुमका सेंट्रल जेल प्रशासन क्यों कर रहा देर, कहना मुश्किल

धनबाद। झरिया के एक्स बीजेपी एमएलए संजीव सिंह को पुन: धनबाद जेल भेजने के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दुमका सेंट्रल जेल प्रशासन क्यों देर कर रहा है? इस बारे में धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट बताने की स्थिति में नहीं हैं। धनबाद जेल सुपरिेंडेंट की ओर से कोर्ट को दिये जवाब से इसकी पुष्टि हुई है।
 धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा दुमका सेंट्रल जेल भेजने के मामले में दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर शुक्रवार को जेल सुपरिटेंडेंट धनबाद की ओर से लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की कोर्ट के लिए ड्राप बॉक्स में जवाब डाला।लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने सरकार की ओर से कहा कि इस बाबत जेल सुपरिटेंडेंट धनबाद द्वारा अदालत के आदेश की कॉपी तत्काल दुमका सेंट्रल जेल को भेज दी गयी थी। दुमका जेल प्रशासन आदेश के अनुपालन में क्यों देर कर रहा है, इसका वर्णन करना कठिन है। दुमका जेल सुपरिटेंडेंट ने भी जेल आइजी को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश मांगा है।
अब 16 मार्च को होगी बहस
जेल प्रशासन पूर्व में ही कोर्टको इस संदर्भ में पत्र प्रेषित कर अवगत करा चुका है। अभियोजन के प्रतिउत्तर पर 16 मार्च को बहस होगी।उल्लेखनीय है कि जेल आइजी के निर्देश पर 21 फरवरी को संजीव सिंह को धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने दुमका जेल शिफ्ट किया था। एक्स एमएलए की ओर से दायिर याचिका पर सुनवाई के बाद 25 फरवरी को कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया कि वह तुरंत संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल शिफ्ट करें। कोर्ट के आदेश के एक सप्ताह के बाद भी संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया जा सका है।

जेल ट्रांसफर मामले में जेल IG ने बोला था झूठ, कहा था, आदेश नहीं मिला

 जेल आईजी को पिछले 27 फरवरी को ही संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल भेजे जाने संबंधी कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल गयी थी।लेकिन अभी संजीव सिंह को धनबाद जेल नहीं लाया गया है।पिछले एक मार्च को जेल आइजी ने कहा था कि उन्हें अदालत का आदेश अब तक नहीं मिला है। वह कोर्ट के आदेश की कॉपी मंगवा रहे हैं। इसके बाद वे इस पर विधि विभाग से राय लेंगे।विधि विभाग की सलाह के बाद ही आगे का आदेश जारी किया जायेगा। लेकिन जेल आईजी उस समय तथ्य को छिपा रहे थे। बीते 27 को ही जेल सुपरिंटेंडेट ने जेल आइजी को कोर्ट के आदेश की कॉपी भेज दी थी। इससे पता चलता है कि, जेल आईजी एक मार्च को झूठ बोल रहे थे।